Friday 12th of June 2026

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: नरसिंहपुर, हत्यारों को आजीवन कारावास

Aditi News Team

Thu, May 16, 2024
हत्यारों को आजीवन कारावास नरसिंहपुर । चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति रश्मिना चतुर्वेदी के न्यायालय द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 180/23 में अभियुक्तगण (1) लखन आत्मज बाबूलाल धानक, निवासी ग्राम बूचाल, थाना पिपरिया, नर्मदापुरम एवं (2) मुन्नालाल आत्मज़ हक्कू धानक निवासी मानेगाँव, थाना सुआतला नरसिंहपुर को धारा 302/34 भादंसं के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास और 1000-1000/- के अर्थदंड से दंडित करने का दंडादेश पारित किया। दोनों अभियुक्तगण ने दिनाँक 31-8-23 से दिनाँक 4-9-23 के मध्य सुआतला क्षेत्तांतर्गत ग्राम धरमपुरी में मुन्नालाल धानक की टपरिया के पास लाठियों से मारपीट कर नेतराम धानक की हत्या कर दी।अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्रीमति सरिता नामदेव ने न्यायालय के समक्ष 10 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण करवाकर अपने तर्क एवं एफ़एसएल रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा एजीपी श्रीमती सरिता नामदेव के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।

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