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लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

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जिला प्रशासन द्वारा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई : लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

Aditi News Team

Mon, Nov 2, 2026

लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित

लोक सेवा केंद्रों में नागरिकों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में 18 सितंबर 2026 को जनविश्वास शिविर के दौरान लोक सेवा केंद्र करेली के औचक निरीक्षण में गंभीर कमियां एवं अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।

प्रस्तुत जवाब के परीक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं सामने आईं—

▪️ जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदक से 300 रुपये की अनधिकृत राशि वसूलना।

▪️ कर्मचारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड एवं यूनिफॉर्म का पालन नहीं करना।

▪️ केंद्र पर पर्याप्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होना।

इन अनियमितताओं एवं अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोक सेवा केंद्र करेली के संचालक पर 25 हजार रुपये का शास्ति/अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

साथ ही अर्थदंड की राशि 7 दिवस के भीतर जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, नरसिंहपुर में जमा करने तथा भविष्य में अनुबंध की सभी शर्तों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

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