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: नरसिंहपुर,आचार संहिता का पालन अनिवार्य रूप से जरूरी- कलेक्टर श्री सिंह

Aditi News Team

Sun, Dec 12, 2021

संयुक्त टीम गठित कर करें क्षेत्रों का भ्रमण- एसपी श्री श्रीवास्तव

नरसिंहपुर।त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के तहत जिले में निर्वाचन प्रक्रिया निर्विध्न रूप से सम्पन्न हो इसके लिए हर स्तर पर प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। कलेक्टर रोहित सिंह, पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने राजस्व और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट जनसुनवाई हाल में आयोजित कर उन्हें त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया अवधि के दौरान जिन दायित्वों का निर्वहन करना है कि विस्तृत जानकारी दी गई है।

कलेक्टर रोहित सिंह ने समस्त अधिकारियों से कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण गंभीरता से लें। स्वयं निष्पक्ष होकर निर्वाचन कार्यों का संपादन कराएं। उन्होंने क्षेत्रों में अवैध मदिरा की धरपकड़ संबंधी कार्यवाही सतत जारी रखने सूचना तंत्रों से जानकारियों प्राप्त होने पर अविलम्ब कार्यवाही करने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से बॉन्ड ओवर कराने की कार्रवाई करें।

पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने कहा कि शस्त्र लायसेंस जमा कराने के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना की जाए। जमा होने वाले शस्त्र थानो में सुरक्षित स्थलों पर रखने के प्रबंध सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिन्हित कर लें। राजस्व और पुलिस अधिकारी संयुक्त भ्रमण कर मतदान केन्द्रों का जायजा लें। शांति भंग करने वाले तत्वों पर कार्रवाई की जाये।

अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की सामान्य जानकारी से अवगत कराया। त्रि-स्तरीय निर्वाचन में पंच-सरपंच का चुनाव मतपत्र से जबकि जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ईव्हीएम के माध्यम से होगा। मतदान का समय प्रातः सात बजे से दोपहर तीन बजे तक का नियत किया गया है। उन्होंने मुख्य रूप से नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के पूर्व पश्चात किए जाने वाले प्रबंध के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में नाम-निर्देशन प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम दो व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन के प्रयोजन के लिए वाहनों की संख्या 2 तक सीमित की गई है। उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच और जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए एक ही प्रकार का नाम निर्देशन पत्र प्रारूप- 4 निर्धारित किया गया है। उन्होंने निरपेक्ष राशि, आदर्श आचरण संहिता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। इसमें उन्होंने सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की जानकारी भी दी।

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