: नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास
Sat, Mar 8, 2025
नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास
नरसिंहपुर । न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डॉ श्रीमती अंजली पारे के न्यायालय द्वारा नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को दोषसिद्ध पाते हुए धारा- 5(n)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 5000/- जुर्माना तथा धारा 5(l)/6 व धारा 5(m)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में क्रमश: 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास व -5000/- - 5000/- का जुर्माना तथा भादवि की धारा 506 (भाग-दो) में 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000/- जुर्माना से दंडित किया गया।जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि पीडित बालिका ने आरक्षी केंद्र गाडरवारा में 6.6.2024 को शिकायत की थी कि करीब दो माह पूर्व अप्रैल में रात्रि करीब 9 बजे पीडित बालिका और उसका भाई खाना खाकर सो गए थे । आरोपी ने उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती उसके साथ में बलात्कार किया था। बालिका ने यह भी बताया की आरोपी ने इसके पूर्व कई बार पीडित बालिका के साथ में जबरदस्ती गलत काम किया था। पीडित बालिका की मां का देहांत हो चुका है वह तथा उसका छोटा भाई अपने पिता के साथ रहती है तथा उसकी सौतेली बहिनों की शादी हो चुकी है। पिता द्वारा गलत काम करने के संबंध में पीडित बालिका ने अपनी सौतेली बडी बहन और अन्य लोगो को बताने का कहने पर आरोपी उसके साथ मारपीट करता था और जान से मारने और घर से भगाने की धमकी देता था। दिनांक 5.6.2024 को भी रात्रि करीब 9 बजे पीडित बालिका के पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया है जिस संबंध में उसने अपनी सौतेली बडी बहन को बताया था उनके साथ रिपोर्ट लेख कराने गई।रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरूद्ध आरक्षी केन्द्र गाडरवारा में अपराध क्रमांक 589/2024 पर संहिता की धारा, 376, 376एबी, 376(2)(एन), 376(2)(च), 323, 506 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5(m), 5(l), 5(n), 6 कायम कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अनुसंधान के आगामी प्रक्रम पर पीडित बालिका एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य आवश्यक अन्वेषण एवं कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षी जिसमें अभियोक्त्री व उसकी सौतेली बडी बहिन की साक्ष्य महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय मानते हुये एवं चिकित्सक द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा चिकित्सीय साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य के समर्थन में आई हुई डी.एन.ए. रिपोर्ट को निश्चियात्मक साक्ष्य मानते हुये आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त सजा सें दंडित किया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती संगीता दुबे द्वारा उक्त प्रकरण में पैरवी की गई।
: उठो उठो तुम हे रणचंडी(गीत)
Sat, Mar 8, 2025
उठो उठो तुम हे रणचंडी
(गीत)सुशील शर्मा
आँखों में भर कर अंगारेमन प्रतिशोध की ज्वाला हो। नारी को भोग्या समझा हैहवस के कूकर मुत्तों ने।नारी को हरदम नोचा हैनरपिशाच से कुत्तों ने।हर दिन ऐसी कितनी बेटीलुटती सरे बजारों में।जाने कितने हवस के कुत्तेबैठे हैं अँधियारों में। कौन बचाएगा नारी कोजब भक्षक रखवाला हो। आज पिता की आँखें चिंतितमाँ की सारी नींद उड़ी है।भाई का मन रहे सशंकितविपदा कैसी आन खड़ी है।नारी नहीं आज तक रक्षितकिस समाज में हम जीते।सोती सत्ता तंत्र निकम्माघूँट जहर के हम पीते। गैरों की क्या करें शिकायतजब दुश्मन घरवाला हो। नारी रामायण है घर कीनारी है गीता का ज्ञान।नारी है कुरान की आयतनारी बाइबल का आख्यान।नारी तुम अब सशक्त बन जाओरणचंडी का रूप धरो।ये समाज अब बना शिखंडीअपनी रक्षा आप करो। हे रणचंडी निकल पड़ो तुमकर नरपशुओं की माला हो। आज नहीं तुम अबला नारीतुम सशक्त इंसान हो।समता ओज सुरक्षा शुचितापूर्णशक्ति आधान हो।कलयुग का महिषासुर देखोतुमको आज नकार रहा हैउठो उठो तुम हे रणचंडीसमय तुम्हे पुकार रहा है। ओंठो पर जयघोष का नाराअरु हाथों में भाला हो। (विश्व महिला दिवस पर)
: गाडरवारा में शांति समिति की बैठक आयोजित
Fri, Mar 7, 2025
गाडरवारा में शांति समिति की बैठक आयोजित
गाडरवारा।आज दिनांक 07/03/2025 को शाम 4 बजे एस.डी.एम. कार्यालय के सभा कक्ष गाडरवारा में आगामी त्यौहार होली का दहन,धुरेड़ी, रंग पंचमी,नवरात्रि,रमजान मास एवं ईद में कानून व्यवस्था आवश्यक विषयों पर चर्चा हेतु गाडरवारा नगर के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारों को आमंत्रित कर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई । बैठक में एस.डी.एम. गाडरवारा श्रीमति कलावती ब्यारे,एस.डी.ओ.पी. रत्नेश मिश्रा,नगर पालिका सी.एम.ओ. वैभव देशमुख,पूर्व विधायक श्रीमति साधना स्थापक,नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा,थाना प्रभारी गाडरवारा विक्रम रजक,तहसीलदार सुश्री प्रियंका नेताम,गणमान्य नागरिक,जनप्रतिनिधि एवं पत्रकारगण उपस्थित आये ।
बैठक के मुख्य बिंदूः-
1. त्यौहारों से पूर्व MPEB द्वारा विद्युत सुधार कार्य कर लिया जावे ।
2. नगर पालिका द्वारा त्यौहारों पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे ।
3. नवरात्रि पर नगर के मंदिरों में सुरक्षा हेतु ड्यूटी लगाई जावे ।
4. 14/03/2025 को धुरेड़ी एवं जुम्मा साथ में होने से उचित व्यवस्था की जावे ।
5. बच्चों एवं नवयुवक-युवतियों को होली खेलने के बाद नदी एवं तालाब किनारे जाने से रोके जाने हेतु समझाईश दी जावे,नगर पालिका के वाहनों के माध्यम से नगर में प्रचार-प्रसार किया जावे ।
6. त्यौहारों पर अस्पताल में इमरजेंसी हेतु डॉक्टरों की विशेष टीम उपस्थित रहे ।
7. प्रतिदिन शाम को पुलिस स्टाफ द्वारा नगर की पेट्रोलिंग कर ट्राफिक व्यवस्था बनाई जावे ।
8. चौपाटी से अन्यत्र लगने वाले खाद्य ठेलों का समझाईश दी जाये अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावे ।
9. सब्जी मंडी से अन्यत्र नगर में सड़कों पर सब्जी बेचने वालों को समझाईश दी जाये अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जावे ।
10. नगर में 10 ऑटो स्टैंड चिह्नित किये जावे ।
11. दुकान के सामने अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध राजस्व,नगरपालिका एवं पुलिस के संयुक्त अमले के द्वारा कार्यवाही की जावे ।
12. बस स्टैंड से बाहर खड़ी होने वाली बसों को समझाईश दी जावे ।
13. नगर में जनसहयोग से लगाये गये CCTV के सुचारू संचालन हेतु विशेष समीति का गठन कर नियमित बैठकों का आयोजन किया जावे ।