Sunday 8th of November 2026

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: कर्ज की राशि जमा नहीं करने पर आयोग में अपील की 

Aditi News Team

Tue, Jun 17, 2025
रिपोर्टर भागीरथ तिवारी  कर्ज की राशि जमा नहीं करने पर आयोग में अपील की करेली,जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग नरसिंहपुर आयोग के अध्यक्ष श्री नीलेशकुमार जैन, सदस्य श्रीमती प्रतिमा शर्मा एवं ऋषभकुमार सिंघई ने प्रकरण का निराकरण करते हुये प्रकरण क्र. 64/2021 प्रदीप आ0 राजेन्द्र अवस्थी बनाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुआतला के विरूद्ध आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुआतला ने आवेदक के बचत खाता पर होल्ड लगाकर बहत्तर हजार रूपये की राशि आवेदक के केसीसी ऋण खाते में जमा कर दी है जो कि नियम विरूद्ध है जिससे आवेदक के भरणपोषण तथा अन्य खर्चे के राशि खाते में नही बची है। अनावेदक बैंक द्वारा जबाब प्रस्तुत करते हुये बताया कि आवेदक अपने ऋण खाते में लगातार दो वर्ष से अधिक समय तक ऋण राशि जमा नही कर रहा था जिससे आवेदक का खाता खराब हो गया है बैंक को यह अधिकार है कि खातेधारी के अन्य खाते से राशि निकालकर ऋण खाते में जमा कर सकते है। इस बाबत उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टा आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे आयोग ने स्वीकार करते हुये आवेदक का आवेदन खारिज कर दिया। भारतीय स्टेट बैंक शाखा सुआतला की ओर से अधिवक्ता संतोष तिहैया ने प्रकरण में पैरवी की है।

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