: अंतराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस पर दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन
Mon, Jun 23, 2025
अंतराष्ट्रीय ओलम्पिक दिवस पर दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन
दिव्यांगों हेतु पैरा ताइक्वांडो एवं पैरा सीपी फुटबाल प्रतियोगिता समपन्न अटल विहारी बाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालियर मे, पैरालम्पिक मध्यप्रदेश के द्वारा तीसरी पैरा ताईक्बांडो, चतुर्थ पैरा सीपी फुटबाल का आयोजन 23 जून को आयोजित किया गया, कार्यक्रम में जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भोपाल, सागर, धार के दिव्यांग जनों ने भाग लिया खेल के प्रथम सत्र मे दिव्यांगों की पैरा ताइक्वांडो स्किल का प्रशिक्षण कमलेश रजक विनोद कुशवाहा, संदीप गुप्ता ने दिया एवं एकल स्किल प्रतियोगिता कराई गई, तद उपरांत पैरा सीपी फुटबाल के कोच इकराम खान, कलीम खान ने भोपाल, जबलपुर,शिवपुरी, ग्वालियर के सेरेब्रल पाल्सी दिव्यांगों की फुटबाल स्किल का परीक्षण कर दो टीम बना कर मैच कराया गया जिसमे 7 सीपी दिव्यांगों को मध्यप्रदेश की टीम हेतु चुना गया, कार्यक्रम के अंत मे सीडीएस ग्वालियर की निर्देशक श्रीमती पल्लवी राय ने दिव्यांगों को मेडल एवं प्रशिक्षको को शील्ड देकर सम्मानित किया, पैरालम्पिक मध्यप्रदेश के सीईओ एवं उपाध्यक्ष डा इनाम खान ने श्रीमती पल्लवी राय को सम्मान पट्टिका दी, श्रीमती पल्लवी ने अपने समापन्न उदबोधन मे कहा कि सीडीएस ग्वालियर में भारत सरकार की मंशा नुसार दिव्यांगों को निशुल्क पैरालम्पिक खेलो मे प्रशिक्षण देकर पारंगत करना है ताकि वे देश के न दिव्यांगों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिता मे सम्मिलित होकर देश का नाम रोशन कर सके,। डा इनाम खान ने वताया कि आगामी योजना में हम मध्यप्रदेश के दिव्यांगों मे खेल टेलेंट को खोजने का कार्य करेंगे, संपूर्ण कार्यक्रम में ताइक्वांडो रैफरी कु अंकिता,कु काजल, कुछ प्रिसी, कुछ कीर्ती सिकरवार, शान खान एवं सीडीएस ग्वालियर के समस्त कोच,स्टाफ का सहयोग रहा।
: मुखर्जी जी बलिदान दिवस मनाया गया
Mon, Jun 23, 2025
मुखर्जी जी बलिदान दिवस मनाया गया
गाडरवारा /भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आव्हान पर स्थानीय भाजपा मंडल के शास्त्री वार्ड बूथ पर राष्ट्रवादी चिंतक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस उत्साह के साथ सभी प्रमुख बूथ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ /सर्वप्रथम यशवंतराव नाईक ने दीप प्रज्वलित कर तिलक, फूलमाला अर्पित कर बलिदान दिवस की शुरुआत की /तदुपरांत मंडल महामंत्री कपिल घारू, सुनील ठाकुर, शैलेंद्र शर्मा, प्रशांत मालपानी मधुर मोलासरिया कांची साहु, संजय गुप्ता, हेमन्त श्रीवास्तव, पटवा जी, अभिषेक सराठे एडवोकेट वार्ड प्रभारी शुभम राजपूत मंडल महामंत्री व वार्ड पार्षद आदि उपस्थित लोगों नै पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मुखर्जी से जुड़े हुए नारों का उद्घोष किया गया /इसके उपरांत वरिष्ठ हंसराज मालपानी अशोक मोलासरिया ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में श्यामाप्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रीय विचार धारा से ओतप्रोत व्यक्तित्व - कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का आग्रह सभी उपस्थित जनो को प्रेरित किया गया / आगे कहा कि मोदी सरकार ने धारा 370 समाप्त कर मुखर्जी जी के सपनों को पूरा करने का गुरूत्तर दायित्व निभाने का संकल्प पूरा किया जिससे भावी पीढ़ी और देश अखंडता को नया मार्ग प्रशस्त हुआ है /सभी के प्रति सुनील ठाकुर ने आभार व्यक्त किया /
: मां के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
Mon, Jun 23, 2025
मां के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
नरसिंहपुर । न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश नरसिंहपुर आलोक मिश्रा के न्यायालय द्वारा मां के हत्यारे विजय राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी गयादत्त वार्ड, गल्ला मंडी रोड थाना स्टेशनगंज जिला नरसिंहपुर को धारा-103(1) भा.न्या.सं के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में अभियुक्त विजय शराब पीने का आदी है, जबकि उसकी मां गुलाब बाई उसे शराब पीने से मना करती थी, जिसे लेकर वह गुलाब बाई से झगडत़ा था। घटना दिनांक 13.08.2024 को सुबह लगभग 3:30 बजे द्रोपदी बाई की नींद शोर सुनकर खुली, उसने सुना कि अभियुक्त चिल्ला रहा है कि उसने अपनी मां के उपर सिल पटक कर मार दिया है। उसने अपने पुत्र अभिषेक को उठाया और उक्त बात बताई। दौलत सिहं भी जाग गया तथा पड़ौसी संजय लोधी को भी फोन करके बुलाया गया। जब वे चारों अभियुक्त के मकान के सामने पहुंचे और गुलाब बाई को आवाज लगाई तो अभियुक्त जोर-जोर से चिल्लाने लगा कि उसने अपनी मां के सिर पर सिल पटक कर मार डाला है। अभिषेक ने पुलिस डायल-100 पर फोन किया तो अभियुक्त भाग गया। पुलिस घटना स्थल पर आई, घर के अंदर जाकर देखा तो गुलाब बाई जमीन में बिस्तर पर मृत पडी़ थी, उसके सिर व मुहं से खून निकल रहा था और उसके सिर के पास सिल का पत्थर (मसाला पीसने का बड़ा़ पत्थर) पडा़ हुआ था। अभिषेक की रिपोर्ट पर से थाना स्टेशनगंज नरसिहंपुर में मर्ग कायम कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंद्रमणि गुप्ता द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया तत्पश्चात मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी विजय राजपूत को धारा-103(1) भा.न्या.सं के अंतर्गत आजीवन कारावास तथा 1,000/- (एक हजार) रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।