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तेन्दूखेड़ा में होगा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई प्रथम 200 पात्र आवेदनों को मिलेगा अवसर

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सम्मेलन 21 नवंबर को : तेन्दूखेड़ा में होगा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई प्रथम 200 पात्र आवेदनों को मिलेगा अवसर

Aditi News Team

Thu, Oct 29, 2026

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह सम्मेलन 21 नवंबर को तेन्दूखेड़ा में होगा

आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अक्टूबर की गई

प्रथम 200 पात्र आवेदनों को मिलेगा अवसर

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 का सामूहिक विवाह सम्मेलन 21 नवंबर 2026 को कृषि उपज मंडी, तेन्दूखेड़ा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है।

उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नरसिंहपुर ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार एक जिले में एक तिथि पर अधिकतम 200 जोड़ों का ही सामूहिक विवाह कराया जा सकता है। इसलिए पोर्टल पर दर्ज प्रथम 200 पात्र आवेदनों को ही सम्मेलन में शामिल किया जाएगा।

ये हैं पात्रता की प्रमुख शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए कन्या का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना तथा कन्या और उसके अभिभावक के पास बीपीएल कार्ड होना आवश्यक है। बीपीएल सत्यापन के साथ वर-वधू की समग्र ई-केवाईसी तथा कन्या के बैंक खाते में डीबीटी एवं ई-केवाईसी अनिवार्य है। कन्या की आयु 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन के साथ संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा नगर पालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

आवश्यक दस्तावेजों के साथ करें आवेदन

इच्छुक हितग्राही आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति सहित आवेदन कार्यालय उपसंचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, नरसिंहपुर में जमा कर सकते हैं। हितग्राही निर्धारित तिथि तक आवेदन जमा करें। सम्मेलन में प्रथम 200 पात्र आवेदनों को ही मान्य किया जाएगा।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना

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