बिना खाद्य पंजीयन के चल रही कामधेनु डेयरी एंड स्वीट्स : खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दुबे की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई, एक लाख रुपये का जुर्माना
Aditi News Team
Sun, Nov 1, 2026
बिना खाद्य पंजीयन के चल रही थी कामधेनु डेयरी एंड स्वीट्स, एक लाख रुपये का जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सारिका दुबे की जांच के बाद बड़ी कार्रवाई,
नोटिस मिलने के बावजूद सुनवाई में नहीं पहुंचे संचालक
नरसिंहपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नरसिंहपुर के बाहरी रोड स्थित कामधेनु डेयरी एंड स्वीट्स में बिना वैध खाद्य पंजीयन के खाद्य पदार्थों का विक्रय किए जाने के मामले में अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी ने एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाने का आदेश पारित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री सारिका दुबे ने 19 जून 2026 को कामधेनु डेयरी एंड स्वीट्स का निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रतिष्ठान में दूध, पनीर, लस्सी, मिल्क केक, मगज के लड्डू और बटर सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों का विक्रय पाया गया। मौके पर मौजूद प्रभात कुर्मी, निवासी ग्राम सावलरानी, ने स्वयं को दुकान का मालिक बताया, लेकिन मांगने पर आवश्यक खाद्य पंजीयन प्रस्तुत नहीं कर सके।
**नोटिस के बाद भी नहीं पहुंचे सुनवाई में**
प्रकरण में प्रभात कुर्मी को 21 सितंबर 2026 को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद 8 अक्टूबर को निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया।
**13 अक्टूबर को जारी हुआ जुर्माने का आदेश**
अपर कलेक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की संबंधित धाराओं के उल्लंघन का मामला प्रमाणित पाते हुए धारा 58 के तहत एक लाख रुपये की शास्ति अधिरोपित की। आदेश के अनुसार जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया की तरह वसूली की जा सकेगी।
इस कार्रवाई के बाद सवाल उठता है कि शहर में ऐसे कितने खाद्य प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं, जो बिना आवश्यक पंजीयन के खाद्य कारोबार कर रहे हैं? क्या खाद्य सुरक्षा विभाग अन्य प्रतिष्ठानों की भी नियमित जांच करेगा?
रिपोर्टर संदीप राजपूत, नरसिंहपुर
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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)
नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह
खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री सारिका दुबे