: Narsinghur बच्चों के डूबने से मृत्यु पर 8 लाख रूपये की राहत राशि मंजूर
Tue, Nov 10, 2020
जिले में गाडरवारा के समीप शक्कर नदी में डूबने से मंगलवार को मृत हुये दो बच्चों के परिजनों को राहत देने के लिए कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने आरबीसी 6- 4 के प्रावधानों के तहत कुल 8 लाख रूपये की राहत राशि मंजूर की है। प्रत्येक बच्चे के लिए 4 लाख रूपये के मान से राहत राशि स्वीकृत की गई है।
उल्लेखनीय है कि गाडरवारा निवासी 14 वर्षीय प्रियांशु पिता महेन्द्र ठाकुर और तेंदूखेड़ा निवासी 12 वर्षीय दुर्गाबाई पुत्री बीरबल खंगार की मंगलवार को शक्कर नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी।
: 150 घन मीटर अवैध रेत भंडारण पर 18 लाख रूपये का अर्थदंड
Tue, Nov 10, 2020
न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने रेत खनिज के अवैध भंडारण के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के तहत जप्तशुदा 150 घन मीटर रेत खनिज की रायल्टी की 15 हजार रूपये की राशि का 60 गुना 9 लाख रूपये और इसके समतुल्य 9 लाख रूपये की पर्यावरण क्षति को मिलाकर कुल 18 लाख रूपये का अर्थदंड लगाया है।
इस सिलसिले में कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदकों से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें। इस संबंध में जप्तशुदा रेत खनिज का नियमानुसार नीलामी से निराकरण करें।
इस सिलसिले में खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर ने प्रतिवेदित किया कि 17 मई 2019 को ग्राम छोटा छिंदवाड़ा तहसील गोटेगांव में अनावेदक राजू पिता सीताराम राजपूत निवासी आजाद वार्ड गोटेगांव और गोटेगांव निवासी जानकीराम पिता ओंकार प्रसाद अग्रवाल एवं जगन्नाथ पिता ओंकार प्रसाद अग्रवाल द्वारा खसरा क्रमांक 32/1 के 5.95 हेक्टर रकबे के अंशभाग पर 150 घन मीटर रेत खनिज का अवैध भंडारण पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अनावेदकों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। अनावेदक पक्ष की ओर से रेत भंडारण की अनुमति के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। अनावेदकों का यह कृत्य मध्यप्रदेश रेत नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा 18 लाख रूपये का अर्थदंड लगाने का उक्त आदेश जारी किया गया है।
: Narsinghpur 300 पाव अवैध देशी मदिरा शराब और एक मोटर साईकिल राजसात
Tue, Nov 10, 2020
न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 6 पेटी (300 पाव) देशी मदिरा प्लेन अवैध शराब और एक मोटर साईकिल बजाज पल्सर क्रमांक एमपी 05 एमव्ही 4659 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर श्री वेद प्रकाश ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें।
उल्लेखनीय है कि सालीचौका थाना के प्रतिवेदन के अनुसार 25 जुलाई 2019 को उक्त वाहन से आरोपी दीनदयाल पिता बालकिशन अहिरवार निवासी केसला थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद और शुभम पिता बब्लू अहिरवार निवासी पुरेनाकला थाना बनखेड़ी जिला होशंगाबाद मोटरसाइकिल के बीच में 6 पेटी देशी शराब प्लेन रखे हुये थे। जिसमें प्रत्येक पेटी में 50- 50 पाव कुल 300 पाव शराब जिसकी कीमत 18 हजार रूपये थी, जब्त की गई। शराब के क्रय एवं परिवहन संबंधी कोई दस्तावेज परमिट नहीं मिला। इस कारण से उक्त शराब और परिवहन में उपयोग में लाई जाने वाली मोटर साईकिल जप्त कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होना पाया गया कि जप्तशुदा शराब अवैध है, जो उक्त वाहन से परिवहन की जा रही थी। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।