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: नरसिंहपुर कलेक्टर ने जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत चामचौन के सरपंच द्वारा लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये

Aditi News Team

Thu, Apr 27, 2023

सरपंच ग्राम पंचायत चामचौन पर धारा 40 के अंतर्गत होगी कार्रवाई

कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामवासियों द्वारा रेत अधिक मूल्य पर प्राप्त होने की शिकायत की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत चामचौन

श्रीमती राजकुमारी पटेल द्वारा ठेकेदार से पंचायत कार्य हेतु निर्धारित मूल्य पर रेत लेने के बाद ग्रामवासियों को व अन्यत्र व्यक्तियों को अधिक मूल्य पर रेत विक्रय की गई है, जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सांईखेड़ा से निर्धारित मूल्य पर रेत खरीदी के लिए अनुमति प्राप्त की गई है। सरपंच द्वारा उक्त खरीदी गई रेत का उपयोग व्यावसायिक रूप से अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, जिसके उपरांत उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है। उनके द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन पेश कर अवगत कराया गया कि ग्राम चामचौन में अधिकांश हितग्राहियों को 3200 रुपये प्रति ट्राली एवं ग्राम गूजरझिरिया में 3500 से 6 हजार रुपये प्रति ट्राली की दर से रेत का प्राप्त होना बताया गया।

      वरिष्ठ पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सालय गाडरवारा ने बताया गया कि जनपद सांईखेड़ा के अंतर्गत संचालित एमजीएसवाय गौशाला का संचालन प्रारंभ करने के उपरांत लगातार अनियमितता चल रही है। उक्त गौशाला का संचालन शिवा स्वसहायता समूह चामचौन द्वारा किया जाता है। माह जून 2021 से गौवंश संख्या निरंक लगातार रही है। इसके उपरांत माह दिसम्बर 2022 को समूह द्वारा पुन: 21 गौवंश पशुओं के साथ गौशाला संचालन प्रारंभ किया गया है। माह दिसम्बर 2021 को नगर पालिका गाडरवारा के माध्यम से सौंपे गये गौवंश भी गौशाला से दूसरे दिन ही किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा छोड़ा जाना संचालन समिति द्वारा बताया गया था, जिसके उपरांत 13 गौवंश पशु सत्यापित पाये गये। पत्र के माध्यम से गौशाला संचालन अन्य समूह को दिये जाने का निवेदन किया गया है। उक्त गौशाला का संचालन सरपंच ग्राम पंचायत चामचौन द्वारा किया जा रहा है।

      ग्राम पंचायत के विकास के कार्यों जैसे गौशाला संचालन, पंचायत की नियमित रूप से मासिक बैठकों का आयोजन, ग्राम गूजरझिरिया में शांतिधाम निर्माण एवं तालाब पहुंचक मार्ग निर्माण नहीं कराया जाना, हितग्राहीमूलक योजनाओं में कोई रूचि न लेना, आवास योजना के कार्यों में अनियमितता, पंचायत अंतर्गत नाडेप, शोक पिट एवं नाली निर्माण कार्य न होना, ई- स्वराज पोर्टल से 15 वें वित्त की राशि आहरित करने में अनियमितता के कारण पूर्व में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत चामचौन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

      जनपद पंचायत सांईखेड़ा की ग्राम पंचायत चामचौन के सरपंच श्रीमती राजकुमारी पटेल द्वारा लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।

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