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: नरसिंहपुर,जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर थाना ठेमी क्षेत्र के एक आदतन अपराधी के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।

Aditi News Team

Wed, Apr 26, 2023
माफियांओं एवं अपराधिक तत्वों के खिलाफ नरसिंहपुर पुलिस का अभियान, जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर थाना ठेमी क्षेत्र के एक आदतन अपराधी के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, अमित कुमार के निर्देशन में जिला अंतर्गत माफियांओं एवं अपराधिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य अपराधियों में पुलिस का खौफ उत्पन्न कराना एवं आम नागरिक को पुलिस की उपस्थिति का सुखद अहसास कराना है। अभियान के तहत विभिन्न तरह के स्थायी/फरारी/गिरफ्तारी वारंटियों की धर-पकड के साथ-साथ जिला बदर अपराधियों की औचक चैकिंग करना इसी के साथ-साथ थानों में लंबित गंभीर अपराधों के आरोपियों की तलाश करना है। *जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर थाना ठेमी क्षेत्र के आदतन अपराधी महेन्द्र पटैल को भेजा गया जेल :-* आपराधिक कृत्यों पर अंकुश नही लगने से क्षेत्र में शांति व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने की आशंका होने से आदतन शातिर अपराधियों के विरूद्ध ठोस एवं प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु थाना ठेमी क्षेत्र के आदतन अपराधी महेन्द्र पटैल पिता गनेश पटैल निवासी बढैयाखेडा के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु जिला दण्डाधिकारी की ओर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था जिस पर दिनांक 25.05.2022 को जिला दण्डाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) के अंतर्गत आदतन शातिर अपराधी को एक वर्ष के जिला बदर किया गया है। ➡️ आदतन अपराधी महेन्द्र पटैल दिनांक 25.04.2023 को जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर ग्राम बढैयाखेडा में घूमते पाये जाने पर आदतन अपराधी के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 की कार्यवाही की कार्यवाही कर थाना ठेमी में अपराध क्रमांक 160/2023 पंजीवद्ध कर उसे गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया जिसे जेल भेजा गया है। ➡️ आदतन अपराधी बिमहेन्द्र पटैल पिता गनेश पटैल निवासी बढैयाखेडा के विरूद्ध विभिन्न धाराओं 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिनमे 05 अपराध मारपीट व जान से मारने की धमकी देना, 02 अपराध अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर विक्रय करने एवं 02 अपराध सट्टा पट्टी लेख करने के कायम है।

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