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: सागर,पत्रकार को जान से मारने की सुपारी देने वाला आरोपी गिरफ्तार*

Aditi News Team

Fri, Oct 14, 2022
पत्रकार को जान से मारने की सुपारी देने वाला आरोपी गिरफ्तार सागर | बरोदिया कलां निवासी वरिष्ठ पत्रकार मनोज तिवारी को जान से मारने की शुपारी देने के आरोपी विष्णुप्रसाद साहू को मालथौन थाना पुलिस ने शुक्रवार 14 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 एवं 507 के तहत मालथौन पुलिस थाने में गत् 12 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज हुई है। जिसमें उल्लेख है कि आवेदक मनोज तिवारी निवासी बरोदियाकलां मध्यप्रदेश शासन से अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। विगत 26 सालों से पत्रकारिता कर रहे मनोज तिवारी का विष्णुप्रसाद साहू से बरोदियाकलां गांव के एक प्लाट को लेकर विवाद है। जिसमें सिविल न्यायालय से पहले ही मनोज तिवारी के पक्ष में फैसला आ चुका है। अभी कुछ दिन पहले बरोदियाकला गांव के युवक ने मनोज तिवारी को बताया कि विष्णुप्रसाद साहू तुम्हारी हत्या करवाना चाहता है। विष्णुप्रसाद के दो प्रयास विफल हो चुके हैं। उसने मनोज तिवारी की हत्या करवाने के लिए उत्तरप्रदेश के सुपारी किलर बदमाशों को बरोदियाकलां बुलवाया था। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए पास के ही गांव पलेथनी में किसी परिचिंत व्यक्ति के घर हथियार छुपाये गये थे। पत्रकार मनोज तिवारी को युवक कुंदन पटैल द्वारा बताई गई उक्त जानकारी पर विश्वास नहीं हुआ। तब कुंदन ने कहा कि उसके पास रिकार्डिंग वाला मोबाईल होता तो सबूत भी लोकर दे देता। इस पर पत्रकार मनोज तिवारी ने अपना मोबाईल कुंदन पटैल को दे दिया। जिसमें कुंदन पटैल और विष्णुप्रसाद साहू की आवाज रिकार्ड हो चुकी है। इस आडियो रिकार्डिंग में विष्णु साहू कह रहा है कि मनोज के बिना मरे हम प्लाट पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। इस बातचीत में विष्णुप्रसाद ने कुंदन से यह भी कहा कि तुम्हारी गाड़ी हमें दे देना और पुलिस थाने में गाड़ी चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करा देना, उसी गाड़ी से हम मनोज को कुचल देंगे। आडियों रिकार्डिंग में विष्णुप्रसाद साहू यह भी कह रहा है कि वह किसी कार्य से सुबह धामोनी रोड पर गया था, जहां ब्रिज के पास मनोज तिवारी को गांव के संतोष पटैल के साथ घूमते देखा, लेकिन साथ में कोई हथियार नहीं था, वर्ना उनका उसी समय काम तमाम कर देता। पत्रकार मनोज तिवारी ने विष्णु प्रसाद साहू की यह आडियों रिकार्डिंग सुनने के बाद पुलिस को तत्काल सूचना देना उचित समझा और मालथौन पुलिस थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। पुलिस ने विवेचना उपरांत 12 अक्टूबर 2022 को विष्णु प्रसाद साहू के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 एवं 507 के तहत अपराध दर्ज कर लिया। तदोपरांत पुलिस ने आरोपी की तलाश की और आज दिनांक 14 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया है।

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