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: सार्वजनिक स्थान पर शराब खोरी करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जबलपुर पुलिस ने कसा शिकंजा

Aditi News Team

Sun, Jun 4, 2023
सार्वजनिक स्थान पर शराब खोरी करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर जबलपुर पुलिस ने कसा शिकंजा पिछले 02 दिनों में सार्वजनिक स्थान पर शराब खोरी करने वाले 84 तथा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 24 वाहन चालकों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही मध्य प्रदेश शासन द्वारा अहाते 1 अप्रैल से बंद कर दिये गये है, अहाते बंद होेने के कारण शराब दुकान के आसपास एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब खोरी की शिकायतें अधिक आने लगी, जिसे गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री तुषार कांत विद्यार्थी (भा.पु.से.) द्वारा दिनॉक 2-6-23 को जिले में पदस्थ समस्त शहर एवं देहात थाना प्रभारियों को शराब दुकान के आसपास एवं सार्वजनिक स्थान पर शराब खोरी करने वालों तथा शराब पीकर वाहन चलाने वालें के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।   आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण) श्री संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री शिवेश सिंह बघेल के मार्ग निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में अनुभाग के थानों में थाना प्रभारियों द्वारा पिछले 02 दिनों में सार्वजनिक स्थान पर शराब खोरी करने वाले 84 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 36 (बी) एवं 36 (सी) आबकारी एक्ट के तहत एवं 24 शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी।

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