Wednesday 17th of June 2026

ब्रेकिंग

नगद 11 हजार 400 रूपये एवं 13 मोटर सायकिलें जप्त

एसडीएम द्वारा खिलाफ में पारित आदेश को पक्ष में करवाने मांग रहा था घूस

ठेकेदारी की मनमानी के चलते घटिया निर्माण पर कौन लगाएगा अंकुश जिम्मेदार ध्यान दें

जबलपुर में आयोजित 25वीं पूर्वी जोन अंतर-जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता में नरसिंहपुर पुलिस का शानदार प्रदर्शन

निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

नरसिंहपुर में डीजल विक्रय पर अस्थायी विनियमन लागू, : निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

Aditi News Team

Tue, Jun 16, 2026

डीजल विक्रय पर अस्थायी विनियमन लागू, निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश

जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मोटर स्पिरिट एवं उच्च वेग डीजल (खुदरा विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रदाय का अस्थायी विनियमन) आदेश 2026 लागू किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के सभी डीजल खुदरा विक्रय केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) द्वारा डीजल केवल वाहनों के टैंक में अथवा पेसो (पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों में ही विक्रय किया जाएगा। साथ ही एक दिन में एक ग्राहक/वाहन को अधिकतम 200 लीटर डीजल ही प्रदान किया जा सकेगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि खरीदा गया डीजल पुनः बिक्री हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थागत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ता खुदरा विक्रय केन्द्रों से डीजल एवं पेट्रोल की खरीदी नहीं करेंगे और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अपने अधिकृत उपभोक्ता पंपों के माध्यम से ही करेंगे। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि उक्त आदेश के पालन हेतु जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों एवं ऑयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

Tags :

अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर

जरूरी खबरें