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बहुचर्चित गोटेगाँव हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास : पढ़िए क्या पूरा मामला

Aditi News Team

Sat, Mar 7, 2026

बहुचर्चित गोटेगाँव हत्याकांड के आरोपी को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर- न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश (श्री राम मनोहर सिंह दांगी) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 53/2024 के आरोपी 1. देवेंद्र पटेल, पिता हरगोविंद पटेल, आयु 23 वर्ष, निवासी शिक्षक कॉलोनी, गोटेगांव को अपराध क्रमांक 980/2023 धारा 302 भा.दं.वि. धारा 25(1-B) A, 27, 25(1) क आर्म्स एक्ट के आरोप में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रकरण के सह आरोपी आशीष साहू को शंका का लाभ देते हुए धारा 25(1-B) A, 25(1) आर्म्स एक्ट के आरोप से दोष मुक्त किया गया है।

ये है मामला

घटना दिनांक 14 /12 /2023 की रात्रि 2:00-2:30 बजे के बीच मृर्तिका काजल साहू अपने कार्य स्थल से वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे अभियुक्त देवेंद्र पटेल के द्वारा प्राण घातक चोटें बंदूक चलाकर कारित की गईं , जिसके परिणामस्वरुप मृतिका काजल साहू की मृत्यु हो गई, जिस पर पुलिस थाना गोटेगांव द्वारा आरोपी देवेंद्र पटेल एवं आशीष साहू पर मामला पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक श्रीमती सरिता नामदेव ने अभियोजन साक्षियों का परीक्षण करवाकर भौतिक एवम् वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत प्रभावी तर्क प्रस्तुत किए।

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अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

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