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: मकान मालिक के द्वारा किराएदार की जानकारी न देने पर नैनपुर पुलिस ने FIR दर्ज की

Aditi News Team

Thu, Dec 19, 2024
रिपोर्टर दीपक शर्मा  नैनपुर,मकान मालिक पर मामला दर्ज मकान मालिक के द्वारा किराएदार की जानकारी न देने पर नैनपुर पुलिस ने FIR दर्ज की नैनपुर थाना की चौकी पिंडरई के ग्राम खीरखीरी में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज सिर्फ इस बात को लेकर किया गया है की उसने घर में किराए दार रखा था और जानकारी पुलिस को भी नहीं दी चोरी करने वाले ने एडवांस पैसा देकर समान लाने को बोला और चोरी के जेवरात गड्ढा में दबा के चला गया।। जब मामला भेड़ाघाट थाना क्षेत्र की घटना के बाद खुला तो थाना क्षेत्र नैनपुर में मामला दर्ज हुआ और गिरफ्तारी हुई नैनपुर पुलिस जांच कर रही है।। धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध हुआ दर्ज नैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पिंडरई चौकी के ग्राम खीर खीरी में बसंत पिता शेख लाल ने पिपाकलापल्ली थाना आस्का जिला गंजाम उड़ीसा एवं उसके अन्य साथियों को खिरखिरी में मकान किराए पर रखा था किरायेदार उड़ीसा के रहने वाले थे जिन्होंने थाना भेडाघाट जिला जबलपुर में दिनांक 27/9/24 को खिरखिरी से जाकर सोने चांदी के जेवरात चोरी की घटना घटित किए जिस पर भेड़ाघाट में अपराध क्रमांक 436/24 धारा 303(2),332 (2) बी. एन. एस. में आरोपी दास सुरेश निवासी ग्राम पाकलापल्ली थाना आस्का जिला गंजाम (उडीसा) के द्वारा उसके साथियों के साथ मिलकर दिनांक 27/9/24 को करीबन 12.00 बजे भेडाघाट जबलपुर में दुकान संचालक मनोज सोनी के सोने चांदी के जेवरात की चोरी की घटना किया उक्त चोरी के जेवरात ग्राम खिरखिरी चौकी पिण्डरई थाना नैनपुर जिला मंडला के किराये के मकान में छुपाकर रखना बताया जिस पर थाना भेडाघाट जबलपुर पुलिस के द्वारा दास सुरेश से बसंत के किराये के मकान ग्राम खिरखिरी से दिनांक 13/11/24 को जप्त किया गया। दास सुरेश व उसके साथी को बसंत के द्वारा स्वंय के मकान में किराये पर रहने के लिये दिया गया बसंत के द्वारा चौकी पिण्डरई थाना नैनपुर मे बाहरी व्यक्ति को किरायेदार रखने की जानकारी व चरित्र सत्यापन नहीं कराया गया तथा सिटीजन पोर्टल मध्य प्रदेश पुलिस नागरिक पोर्टल की वेबसाईट पर भी किरायेदार की जानकारी अपलोड नही की गई उक्त संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय मंडला के द्वारा पुर्व मे दिनांक 4/9/24 को आदेश क्रमांक/सालि/2024/362 के तहत जनसामान्य के हित/जानमाल एवं लोकशांति बनाये रखने हेतु मंडला जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के मकान मालिक, होटल, लाज, धर्मशाला, ठेकेदार को आदेशित किया कि अगर बाहरी व्यक्ति को मकान किराये देने पर किरायेदार की जानकारी उनके चरित्र सत्यापन हेतु पहचान पत्र संबंधित थाना/चौकी को उपलब्ध कराने के सबंध में आदेश जारी कर समाचार पत्रो में विज्ञप्ति के माध्यम से तथा मुनादी कराकर अधिसूचित किया गया था। बावजूद मकान मालिक बसंत पिता शेखलाल निवासी खिरखिरी पिण्डरई रोड चौकी पिण्डरई थाना नैनपुर के द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय मंडला के आदेश का उल्लंघन करना पाया गया।आरोपी बसंत पिता शेखलाल निवासी खिरखिरी पिण्डरई रोड चौकी पिण्डरई थाना नैनपुर के द्वारा स्वंय के मकान में बाहरी व्यक्ति को किराये पर रखने की जानकारी नही देने पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने पर आरोपी मकान मालिक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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