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: गाडरवारा,14 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 

Aditi News Team

Thu, Dec 12, 2024
14 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन  गाडरवारा / राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 14.12.2024 को इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय परिसर गाडरवारा में किया जा रहा है, जिसमें न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य समस्त आपराधिक, दीवानी, मोटर दुर्घटना, विद्युत चोरी, चैक बाउंस एवं पति पत्नी या परिवार के विवाद संबंधी मामलों में सुलह समझौते के माध्यम से प्रकरण का निराकरण हेतु कुल 9 खंडपीठों का गठन किया गया है। उक्त सभी खंडपीठों के द्वारा राजीनामा योग्य सभी मामलों में दोनों ही पक्षों के मध्य सुलह समझौते का प्रयास करते हुए सुलह समझौते के आधार पर प्रकरण के निराकरण का प्रयास किया जावेगा। मनीष कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा तहसील विधिक सेवा समिति गाडरवारा के अध्यक्ष ने गाडरवारा क्षेत्र के सभी निवासियों से और विशेषकर उन व्यक्तियों से "जिनके राजीनामा योग्य आपराधिक, दीवानी, चैक बाउंस, पति-पत्नी के विवाद, भरपोषण संबंधी, बिजली चोरी संबंधी प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है," यह अपील की है कि यदि वे लोक अदालत में सुलह समझौते के माध्यम से अपने लंबित प्रकरण का निराकरण कराना चाहते हो तो वे गाडरवारा न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर सुलह समझौते की वार्ता कराकर अपने विवाद का सुखद निराकरण कराने आ सकते हैं। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यदि चैक बाउंस वाले मामलों और न्यायालय में विचाराधीन दीवानी मामलों में सुलह समझौते के आधार पर लोक अदालत में निराकरण होता है तो पक्षकार के द्वारा मामला लगाने के लिए जो न्यायालय फीस का भुगतान किया गया था, वह पूरी की पूरी न्यायालय फीस पक्षकार को वापस कर दी जाती है।   न्यायाधीश श्रीवास्तव द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि विद्युत चोरी, जल एवं सम्पत्ति कर के मामलों में बकाया दर्शित मूल राशि, लोक अदालत में जमा करने पर ही सरचार्ज और ब्याज की राशि की छूट का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, यदि उपभोक्ता के द्वारा बकाया बिजली बिल, जल कर, सम्पत्ति कर की राशि का भुगतान दिनांक 14.12.2024 को आयोजित लोक अदालत में न किया जाकर बाद में किसी अन्य दिवस को किया जाता है तो उन्हें बकाया बिल पर विद्युत विभाग / नगर पालिका द्वारा लगायी गयी सरचार्ज और ब्याज की राशि पर कोई छूट नहीं मिलेगी। अतः गाडरवारा क्षेत्र के सभी निवासियों और विद्युत उपभोक्ताओं से लोक अदालत में बकाया राशि जमा कर सरचार्ज एवं ब्याज की राशि पर मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने की अपील की है।

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