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: नरसिंहपुर,जिले के गेहूं के थोक/ फुटकर व्यापारियों के फार्मों एवं गोदामों की जा रही जांच

Aditi News Team

Fri, Mar 28, 2025
जिले के गेहूं के थोक/ फुटकर व्यापारियों के फार्मों एवं गोदामों की जा रही जांच नरसिंहपुर।संयुक्त संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार जिले में गेहूं के थोक/ फुटकर व्यापारियों के फर्मों एवं गोदामों की जांच की जा रही है। भारत सरकार द्वारा व्यापारी/ थोक विक्रेताओं के लिए 250 मीट्रिक टन एवं रिटेलर के प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 मीट्रिक टन गेहूं की स्टॉक सीमा 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। निरीक्षण के दौरान मेसर्स नेहल इंटरप्राइजेज गाडरवारा में एक मीट्रिक टन व मेसर्स राय ट्रेडर्स में 51 मीट्रिक टन, मेसर्स प्रीमियम फूड्स आमगांवबड़ा- करेली में 1.5 मीट्रिक टन व मेसर्स प्रीमियम फूड्स में 11 मीट्रिक टन और मेसर्स गुरू र्टेडिग कम्पनी करेली में 85.2 मीट्रिक टन गेहूं की स्टॉक सीमा पाई गई। इसी तरह मेसर्स आनंद वेयर हाउसिंग सालीचौका, मेसर्स भगवानदास राय गोटेगांव और ऋषि ट्रेडिंग कम्पनी करेली में कोई भी गेहूं की स्टॉक सीमा नहीं पाई गई। उक्त सभी व्यापारियों/ थोक विक्रेताओं के फर्मों एवं गोदामों का निरीक्षण पर उनके पास गेहूं की पायी गयी मात्रा स्टॉक सीमा से कम पायी गई। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।

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