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: समर्थन मूल्य पर कृषि उपज मंडियो में हो मूंग और उड़द की खरीदी

Aditi News Team

Sat, Jun 7, 2025
समर्थन मूल्य पर कृषि उपज मंडियो में हो मूंग और उड़द की खरीदी गाडरवारा। देश और प्रदेश में किसानों के द्वारा लगातार समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए धरना आंदोलन किया जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार समर्थन मूल्य घोषित तो कर देती है। परंतु कृषि उपज मंडियो में अनाज व्यापारियों के द्वारा उनकी फसल का लाभकारी उचित समर्थन मूल्य न मिलने के कारण अनाज व्यापारियों के द्वारा किसान आर्थिक रूप से शोषण का शिकार हो रहा है। उक्त समस्या को देखते हुए भाजपा नेता पवन पटेल मध्यप्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री ऐडल सिंह कसाना से मुलाकात कर उक्त समस्या का प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 2025- 26 में भारत सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य मूंग का ₹ 8768 एवं उड़द का ₹7800 घोषित किया है।सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर अभी खरीदी प्रारंभ नहीं की गई है। समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ नहीं होने के कारण जरूरतमंद किसानों को अपनी मूंग और उड़द की फसल को कृषि उपज मंडियो में समर्थन मूल्य से 2000 से 2500₹ कम कीमत में विक्रय करना पड़ रहा है। फसलों में लागत भी बहुत आई है। शीघ्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन प्रारंभ किए जाएं।कृषि उपज मंडियो में घोष विक्रय के समय FAQ (फेयर एवरेज क्वालिटी) की जो उपज विक्रय की जा रही है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर व्यापारियों के द्वारा ली जा रही है।व्यापारियों के द्वारा मोनोपाली की जा रही है। जानबूझकर मौका का फायदा उठाकर उपज को कम कीमत पर खरीदा जा रहा है। मंडियो में न्यूनतम समर्थन मूल्य का फायदा किसानों को नहीं मिल रहा है। मंडीयो में खरीदी करने वाले व्यापारियों पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। जो समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं कर रहे हैं। सभी कृषि उपज मंडीयों में क्वालिटी कंट्रोलर सर्वेयर की स्थाई ड्यूटी लगाई जाए। ताकि वह किसानो की उपज की जांच कर लाभकारी उचित समर्थन मूल्य दिला सके। पूर्व की उपार्जन नीतियों में उल्लेख किया गया है। 23. किसानों के हित में विभागों संस्थाओं के मैदानी अमले के माध्यम से कलेक्टर द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाएं :- 23.3 में FAQ मानक की उपज भारत शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जिले की मंदियों में किसी भी स्थिति में विक्रय ना हो, को सुनिश्चित करना। 23.4 मंडियो में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली Non FAQ उपज का सैंपल, कृषक नाम सहित सचिव कृषि उपज मंडी द्वारा मंडी स्तर पर संधारित की जाने वाली पंजी में दर्ज कर सैंपल सुरक्षित स्थान पर रखा जाकर जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाए। मंडी एक्ट मंडी अधिनियम की धारा 36 (4) उपधारा 3 एवं उपार्जन से संबंधित नियमों का पालन करने की महती आवश्यकता है। मध्यप्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियो में कलेक्टर की निगरानी में समिति का गठन हो। ताकि वह इसकी मॉनिटरिंग कर सके। किसान को अपनी उपज का लाभकारी मूल्य भारत सरकार की मंशा के अनुरूप प्राप्त हो सके। व्यापारियों के शोषण से किसान बच सके।सभी किसानो की उपज का मंडियो में पदस्थ क्वालिटी कंट्रोलरो सर्वेयरों से जांच करवाई जाए एवं उसका प्रतिवेदन सुरक्षित किया जाए। ताकि किसान और व्यापारी के बीच में उपज क्रय विक्रय में प्रदर्शिता हो। नरसिंहपुर क्षेत्र स्थित आर आर एग्रो खंडसारी शुगर मिल के द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों का विगत 2 वर्षो से करोड़ों रुपए का भुगतान लंबित है।भुगतान करने की मांग भी की गई है।ज्ञापन की छायाप्रति सरकार के मंत्रियों, सांसद एवं उच्च अधिकारियों, कलेक्टर को ईमेल के माध्यम से प्रेषित की गई।

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