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लगभग 2 किलोग्राम गांजा जप्त। • गिरफ्तार आरोपियों से तस्करी में प्रयुक्त मोटरसाईकिल भी की गयी जप्त

: रायसेन पुलिस ने की थाना मंडीदीप में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई 6.42 किलो गांजा, अवैध शराब व ₹8,780 नगद जब्त। आरोपी गोलू साहू गिरफ़्तार, दो भाई फरार।

Aditi News Team

Fri, May 23, 2025
रायसेन पुलिस ने की थाना मंडीदीप में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई 6.42 किलो गांजा, अवैध शराब व ₹8,780 नगद जब्त। आरोपी गोलू साहू गिरफ़्तार, दो भाई फरार। NDPS व आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। मंडीदीप में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई: गांजा और अवैध शराब के साथ तीन भाई आरोपित" मंडीदीप। रायसेन जिले में नशे के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंडीदीप पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपुसे तथा एसडीओपी ओबेदुल्लागंज शीला सुराना के मार्गदर्शन में मंडीदीप व सतलापुर थाने की संयुक्त पुलिस टीम ने मिर्ची चौराहा क्षेत्र में दबिश देकर गांजा और अवैध शराब बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 किलो गांजा और शराब जब्त, एक गिरफ्तार, दो फरार 22 मई को मुखबिर की सूचना पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी गोलू साहू पिता हरीराम (उम्र 34 वर्ष) के कब्जे से 6 किलो 420 ग्राम गांजा (कीमत लगभग ₹64,000), देशी शराब के 75 क्वार्टर तथा 5 बियर की बोतलें (कुल अनुमानित कीमत ₹7,530) जब्त की। साथ ही मौके से ₹8,780 नगद भी बरामद हुए। पूछताछ में गोलू ने खुलासा किया कि उसका छोटा भाई रोहित साहू और बड़ा भाई रवि साहू भी इस अवैध व्यापार में शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान दोनों फरार हो गए। तीनों के खिलाफ पहले से ही गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट, आबकारी अधिनियम, मारपीट, गाली-गलौच, धमकी, जुआ एक्ट व अन्य धाराएं शामिल हैं। प्रकरण दर्ज, फरार आरोपियों की तलाश जारी मामले में थाना मंडीदीप में अपराध क्रमांक 210/2025 के तहत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 34(1) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गोलू साहू को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। अतीत में भी गंभीर मामले दर्ज रोहित साहू पर 2015 से 2025 के बीच कुल 15 गंभीर प्रकरण दर्ज हैं जिनमें एनडीपीएस, एससी/एसटी एक्ट, जुआ व आबकारी अधिनियम शामिल हैं। गोलू साहू पर वर्ष 2009 में 302 भादवि (हत्या) का मामला दर्ज हो चुका है। रवि साहू पर भी हत्या और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हैं। पुलिस की सराहनीय भूमिका इस कार्रवाई में एसडीओपी श्रीमती शीला सुराना, थाना प्रभारी मंडीदीप रंजीत सराठे, थाना प्रभारी सतलापुर विजय त्रिपाठी, उपनिरीक्षक अमर सिंह निगम, पदमा, प्रआर भूपेंद्र, प्रदेश सिंह व आरक्षक शिशुपाल की सराहनीय भूमिका रही। "पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कहीं भी नशे का अवैध कारोबार होता दिखाई दे, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी"

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