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: आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बाक्स बजाने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज 08 साउड बाक्स, मिक्शर मशीन, जनरेटर, लेपटॉप, स्टेप्लाईजर, आडियो स्टेण्ड तथा लोडिंग वाहन जप्त

Aditi News Team

Wed, Apr 30, 2025
आदेश का उल्लंघन कर बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड बाक्स बजाने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज 08 साउड बाक्स, मिक्शर मशीन, जनरेटर, लेपटॉप, स्टेप्लाईजर, आडियो स्टेण्ड तथा लोडिंग वाहन जप्त थाना प्रभारी ओमती श्री राजपाल सिंह बघेल ने बताया कि आज दिनॉक 30-04-25 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति हाईकोर्ट गेट नम्बर 2 के सामने कचहरी वाले बाबा की दरगाह के पास मुख्य मार्ग पर सफेद रंग की अशोक लीलेण्ड एलपीडी वाहन क्रमांक एमपी 20 जीबी 5129 में बड़े बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्र डीेजे साउण्ड बाक्स लगाकर जोर जोर से बजा रहा है जिससे ध्वनि प्रदूषण होकर प्रतिबंधित ़क्षेत्र में न्यायालयीन कार्यवाही में व्यवधान हो रहा है सूचना पर कचहरी वाले बाबा की दरगाह के पास दबिश दी गई मुख्य मार्ग पर सफेद रंग की अशोक लीलेण्ड एलपीडी वाहन क्रमांक एमपी 20 जीबी 5129 में बडे़ बड़े डीजे साउण्ड बाक्स लगाकर जोर जोर बजाते मिला जिसने नाम पता पूछने पर अपना नाम रवि सतनामी उम्र 29 वर्ष निवासी चांदमारी तलैया चौबे किराना स्टोर के पास टेस्टिंग रोड़ घमापुर बताया जिससे डीजे साउण्ड बजाने की परमीशन के सम्बंध में पूछताछ करने पर नहीं होना बताया। रवि सतनामी के द्वारा बिना अनुमति के तेज अवाज में साउड बाक्स बजाते हुये जिला दण्डाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करना पाये जाने पर अशोक लीलेण्ड एलपीडी वाहन क्रमांक एमपी 20 जीबी 5129 में 1 नग डीजल जनरेटर, 1 स्टेप्लाईजर, 1 नग मिक्शर, आडियो स्टेण्ड मशीन, टोसीबा कम्पनी का एक लेपटाप, 8 नग साउण्ड बाक्स मय वाहन के जप्त करते हुये धारा 223 बीएनएस एवं 7/15 म.प्र. कोलाहल अधिनियम का अपराध पजीबद्ध किया गया।

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