Saturday 11th of July 2026

ब्रेकिंग

288 बॉटल एवं 336 पाव अंग्रेजी तथा 316 पाव देशी शराब, 1 मोबाइल, फार्च्यूनर कार जप्त

मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक

तीन वाहन जब्तबिना ईटीपी मुरुम और डस्ट-गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर प्रकरण दर्ज

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी का फैसला

पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सम्पत उपाध्याय (भा.पु.से.) को दिनांक 10-7-26 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त

भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी का फैसला

Aditi News Team

Sat, Jul 11, 2026

भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी का फैसला

गाडरवारा । विगत दिवस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी ने भाई की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि जिला अस्पताल पुलिस चौकी नरसिंहपुर में रिपोर्ट कर्ता गुलाब धानक द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गयी कि वह इंद्रा कालोनी आजाद वार्ड गाडरवारा में रहता है तथा उसके चार लड़के हैं , जिसमें बड़ा लड़का आरोपी शैलेन्द्र उर्फ शैलेष उर्फ तेजराम धानक है तथा तीन अन्य लड़के मल्लू , कमलेश एवं राकेश हैं।

उसका बड़ा लड़का शैलेन्द्र उर्फ शैलेष शराब पीकर हमेशा घर-परिवार वालों से झगड़ा करता रहता है। दिनांक 23/12/25 को रात करीब 2.30 बजे उसका लड़का आरोपी शैलेन्द्र उर्फ शैलेष उर्फ तेजराम शराब के नशे में घर - परिवार वालों को गाली गलौच कर रहा था तब उसका छोटा लड़का राकेश उसे समझाने आया तो आरोपी शैलेन्द्र उर्फ शैलेष उर्फ तेजराम उससे विवाद करने लगा तथा कमरे में रखा फावड़ा उठाकर उसकी मुधाई से राकेश के सिर पर 4-5 बार मारा जिससे राकेश के सिर से खून आने लगा और राकेश वहीं जमीन पर गिर गया इसके बाद घटना के बारे में छोटे भाई छोटू धानक को बताया तथा लड़के कमलेश व रिंकू के साथ रिंकू के आटो में राकेश को उठाकर गाडरवारा सरकारी अस्पताल ले गये जहाँ पर प्राथमिक उपचार के बाद डाँ. ने राकेश को सरकारी जिला अस्पताल नरसिंहपुर रिफर कर दिया जहां पर डाँ. ने चेक करने के बाद राकेश की मृत्यु होना बताया उक्त रिपोर्ट के आधार पर मर्ग अपराध क्र. 00/25 धारा 103(1) बी.एन.एस.में लेख कर थाना गाडरवारा के अपराध क्र. 1421/25 धारा 103(1) बी. एन. एस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया प्रकरण में आयी साक्ष्य एवं अपर लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये न्यायालय ने आरोपी कोअपने भाई की हत्या का दोषी मानते हुये धारा 103(1) बी. एन.एस. में आजीवन कारावास एवं 3000/- रु के अर्थ दंड से दंडित किया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।

Tags :

अदिति न्यूज,(सतीश लमानिया)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तिवारी

जरूरी खबरें