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: नव वर्ष की पूर्व संघ्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर होटल, रिसोर्ट एवं क्लब के संचालकों/मैनेजरों की ली गई बैठक  दिये गये व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश

Aditi News Team

Fri, Dec 29, 2023
नव वर्ष की पूर्व संघ्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर होटल, रिसोर्ट एवं क्लब के संचालकों/मैनेजरों की ली गई बैठक दिये गये व्यवस्था के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) के आदेशानुसार आज 29-12-2023 को दोपहर 1-30 बजे पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन करने वाले आयोजकों की बैठक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण) श्री कमल मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर/यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा के द्वारा ली गयी। बैठक में होटल/रिसोर्ट/क्लबों के लगभग 42 संचालक/मैनेजर उपस्थित थे, सभी से परिचय प्राप्त करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी ली गई एवं सभी को निर्देशित किया गया की:- 1-रात्रि 12-30 बजे तक आयोजित कार्यक्रम स्वयं बंद करा देंगे। 2- डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । 3-साउंड बाक्स का साउंड परिसर तक ही सीमित रखा जावेगा। 4- जिन होटल एवं क्लबो मे शराब/ बीयर पिलाने का लायसेंस नही है, वहॉ शराब का सेवन नही कराया जावेगा। साथ ही जिनके पास लायसेंस है वे निर्धारित समय रात्रि 12 बजे बार बंद कर देंगे। 5-आयोजित कार्यक्रम स्थलो पर पार्किंग की व्यवस्था मैनेजमेंट के द्वारा की जावेगी । 6-मैनेजमेंट ही यह सुनिश्चित करेगा कि जिन्हें आमंत्रित किया गया है वे ही कार्यक्रम मे सम्मिलित हों, अनाधिकृत लोग प्रवेश न करें। 7-व्यवास्थपको के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर निजि सुरक्षा गार्ड एवं वालेन्टीयर्स तैनात किये जावंेंगे, साथ ही उनकी स्वयं की नैतिक जिम्मेदारी होगी कि आयोजित कार्यक्रम शालीनता पूर्वक हो, कोइ्र भी कार्यक्रम एैसा आयेाजित न करें जिसमंे अश्लीलता झलकती हो। कार्यक्रम का अयोजन अच्छी भावना एवं स्वस्थ मन से करें ताकि उसका किसी प्रकार से विरोध न हो। 8- नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जगह जगह चैकिंग पांइट लगाये जावेंगे, नशे की हालत में, तेज रफतार लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालो के विरूद्ध कार्यवाही की जावेेगी ताकि केाई अप्रिय घटना घटित न हो। 9- मैनेजमेंन्ट कार्यक्रम की आवश्यकतानुसार वीडियोग्राफी करायेगें ताकि आवश्यकता पड़ने पर व्यवधान उत्पन्न करने वालो के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सके इस हेतु सीसी टीवी कैमरें अनिवार्य रूप से स्थापित किया जावें। 10- आयोजक आयोजित कार्यक्रम के सम्बंध मे पूर्व से सम्बंघित कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से आवश्यक रूप से अनुमति प्राप्त करते हुये निर्धारित मापदण्डो का पालन सुनिश्चित करायेंगे। 11- आयोजन स्थलों पर प्रवेश/निर्गम मार्ग पृथक-पृथक होना चाहिये । 12- आयोजन के दौरान ध्वनि प्रदूषण अधिनियम के अनुरूप ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग किया जायेगा। 13- आयोजकगण कार्यक्रम स्थल के आसपास वाहनों हेतु पार्किग की व्यवस्था सुनिश्चित कर वालेटिंयर्स तैनात कर चूने की लाईन से मार्किग कराते हुए पार्किंग व्यवस्था करायेगे, ताकि आवागमन में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो ।

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