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: पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज, जबलपुर श्री टी.के. विद्यार्थी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर. श्री आदित्य प्रताप सिंह की उपस्थिति में जिला जबलपुर में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की ली गयी बैठक, दिये गये दिशा निर्देश

Aditi News Team

Fri, Feb 23, 2024
पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज, जबलपुर श्री टी.के. विद्यार्थी एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर. श्री आदित्य प्रताप सिंह की उपस्थिति में जिला जबलपुर में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की ली गयी बैठक, दिये गये दिशा निर्देश https://youtu.be/_sZ3N_-yaw8?si=COfkH_vFv64wDKt9 आज दिनॉक 23-2-2024 को पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन, जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.) द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर रेंज, जबलपुर श्री टी.के. विद्यार्थी (भा.पु.से) एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर. श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) की उपस्थिति में जिला जबलपुर में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों तथा समस्त थाना प्रभारी शहर/देहात एवं चौकी प्रभारियों की बैठक ली गयी।*     *पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर जोन, जबलपुर श्री अनिल सिंह कुशवाह (भा.पु.से.)* द्वारा बैठक मे उपस्थित सभी अधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत निम्नानुसार निर्देश दिये गए- 1. आगामी समय मे होने वाले लोक सभा चुनाव को शांति पूर्वक एवं निष्पक्ष संपन्न कराये जाने हेतु निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यवाही की जावें। 2. पीडित महिलाओं एवं बच्चों के साथ संवेदनशीलता रखें, उन्हे तत्काल उपचार एवं राहत दिलायी जावें। उनके साथ घटित घटना पर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को घटना से अवगत कराते हुये प्रकरण के आरोपी को तत्काल हिरासत मे लिया जाना सुनिश्चित करे। 3. कम उम्र की बालिका के साथ लैंगिक हमला सम्बंधी के प्रकरणों मे तत्काल आरोपी को गिरफतार करें, यदि आरोपी सकूनत एवं क्षेत्र से फरार है तो उस पर 2-3 दिवस मंे ही ईनाम की उद्घोषणा करावे एवं उसकी संपत्ति की जानकारी तत्काल प्राप्त कर कुर्की की कार्यवाही करावें। 4. नव विवाहिता मर्ग की जांच राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाती है। नव विवाहिता संबंधी मर्ग अनावश्यक लंबित न रखें, लगातार जांच कर कथन/साक्ष्य के आधार पर शीघ्र अपराध पंजीबद्ध करें। नव विवाहिता मर्ग की सूचना थाने मे आने पर थाना प्रभारी स्वयं मौके पर जाकर आवश्यक कार्यवाही करें, साथ ही संबंधित राजपत्रित अधिकारी भी मौके पर पहुंचे । प्रत्येक परिस्थिति में मर्ग जांच 30 दिवस में कर ली जावें। यदि मर्ग की जांच मे हत्या संबंधी साक्ष्य प्राप्त होते है एवं पी.एम. रिपोर्ट अप्राप्त है तो चिकित्सक से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया जावे। 5. आम जनता से सोहाद्रपूर्वक व्यवहार किया जावें। थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी थाने आने वाले आवेदक/शिकायतकर्ता को स्वयं सुनें जो भी विधिसम्मत कार्यवाही बनती है, तत्काल करें, अनावश्यक जांच में न रखें तथा आवेदक को कार्यवाही के संबंध मे बतावे। 6. किसी भी साम्प्रदायिक घटना की सूचना मिलने पर तत्काल थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति नियत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही करें एवं घटित हुई घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दें। 7. माननीय उच्च न्यायालय से जारी नोटिस/वारंट को थाना प्रभारी स्वयं देखे कि नोटिस/वारंट समय पूर्व तामील हो गया या नहीं, सम्बंधित न्यायालय में प्रतिवेदन के साथ वापस भेजा गया कि नहीं। 8. प्रतिदिन थाना प्रभारी रात्रि में थाने से जाने से पहले हवालात व मुंशी कक्ष चैक करेंगे कि कौन व्यक्ति हवालात मे बंद है एवं किस कारण से, बिना वजह एवं वृद्ध, बीमार, नशेडची व्यक्ति को थाने मे नहीं रखा जावे। यदि गम्भीर अपराध का आरोपी है तो जिला चिकित्सालय मे भर्ती करा कर गार्ड लगायें। 9 संगठित जुऑ, सट्टा नहीं होना चाहिये न ही अवैध शराब बिकना चाहिये, जुआ, सट्टा , अवैध शराब के कारोबार मे लिप्त असमाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुये सभी पर प्रभावी कार्यवाही की जावे। 10. ट्रेफिक सिग्नल जहॉ लगे है एवं नए जिन चौराहो पर लगना है वहॉ नगर निगम से समन्वय कर लेफ्ट टर्न की व्यवस्था बनावें। तत्काल व्यवस्था नहीं होने पर स्टॉपर लगाकर व्यवस्था बनाना सुनिश्चित करें। 11. आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि, रमजान, होली, रामनवमी मनाये जायेंगे, उक्त पर्वो पर आवश्यकतानुसार अच्छी सुरक्षा लगायी जाते हुये विशेष सतर्कता बरती जाये। आपकी कार्यवाही निष्पक्ष एवं पारदर्शी होना चाहिये, आपकी कार्यवाही से आम नागरिकों में पुलिस के प्रति सुरक्षा का भाव तथा असमाजिक तत्वों/गुण्डे बदमाशों में पुलिस का खौफ होना चाहिये।

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