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पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिज्ञा परिहार की उपस्थिति में

आरोपी के कब्जे से 206 पाव देशी शराब जप्त।* • *आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीवद्ध।

जप्त स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग ₹1.2 लाख। • आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज।

यहां बच्चे ढलकर परिवार और समाज का भविष्य बनते हैं:-निर्यापक मुनि श्री समता सागर

सम्मेलन इंदौर के गांधी भवन में 2अक्टूबर को सम्पन्न हुआ जिसमें 35जिलों के 30किसान संगठनों ने भागीदारी की

: Bhopal,प्रमुख सचिव और संचालक खाद्य ने 5 माह के राशन वितरण व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया

Aditi News Team

Fri, Jun 4, 2021

भोपाल। प्रमुख सचिव शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री फैज अहमद किदवई तथा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री तरूण कुमार पिथोडे द्वारा भोपाल की राशन दुकानों पर पहुंचकर हितग्राहियों से चर्चा कर नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे राशन की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही नि:शुल्क राशन के लिए पात्रता पर्ची और अन्य व्यवस्थाओं के संबंध  में जानकारी ली।    भोपाल जिले में आपदा खाद्यान्न राहत आवंटन प्रक्रिया एनएफएसए योजना के अंतर्गत लाभ से वंचित गरीब परिवारों को आपदा खाद्यान्न राहत पात्रता अनुसार निःशुल्क 05 माह का जिसमें 03 माह मई, जून एवं जुलाई 2021 खाद्यान्न (गेहूं + चावल) का राज्य शासन द्वारा तथा 02 माह मई एवं जून 2021 का गेहूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत प्रति सदस्य 05 किलो के मान से उपभोक्ताओं को निःशुल्क राशन वितरण के संबंध में भोपाल नगर की कमल शंकर दुकान पर उपस्थित पात्र हितग्राहियों से स्थाई राशन पात्रता पर्ची धारी परिवारों और उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानों से राशन दिए जाने की जानकारी ली।    सरदार पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करोंद, भोपाल में संचालित कोविड -19 वेक्सिनेशन सेंटर एवं कोविड सैंपल सेंटर का निरीक्षण कर संबंधितों से जानकारी प्राप्त की गई। नगर निगम, भोपाल के वार्ड 76 के कार्यालय में आपदा खाद्यान्न राहत योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण के संबंध में भी संबंधितों से जानकारी प्राप्त की तथा मौके पर उपस्थित खाद्य विभाग एवं नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारियों को योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करने, योजना अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के निरस्त हुये आवेदन पत्रों के कारणों की जांच कर अवगत कराने के निर्देश दिये।    आपदा खाद्यान्न राहत आवंटन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु  प्रक्रिया निर्धारित की गई है।एनएफएसए के अंतर्गत 25 श्रेणियों समस्त बीपीएल, वनाधिकार पट्टेधारी, समस्त भूमिहीन कोटवार, मध्यप्रदेश में निवासरत समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वर्ष 2013-14 प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवार, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल में पंजीकृत श्रमिक, बंद पड़ी मिलों में नियोजित पूर्व श्रमिक, बीडी श्रमिक, मजदूर सुरक्षा योजनांतर्गत पंजीकृत मजदूर, साईकिल रिक्शा हाथ ठेला चालक, घरेलू कामकाजी महिला, फेरीवाले, पंजीकृत केश शिल्पी, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, अनाथ आश्रम, निराश्रित, विकलांग छात्रावासों में, वृद्धाश्रमों में निवासरत वृद्धजन, पंजीकृत बहु विकलांग एवं मन्दबुद्धि व्यक्ति,  रेल्वे में पंजीकृत कुली, मंडियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटी, कुटीर एवं

ग्रामोद्योग विभाग अंतर्गत पंजीकृत बुनकर एवं शिल्पी, एचआईव्ही ( एड्स ) संक्रमित व्यक्ति, मत्स्य पालन करने वाले मछुआ सहकारी समिति में पंजीकृत व्यक्ति, पंजीकृत व्यावसायिक वाहन चालक, परिचालक, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड जातियों के परिवार जो पूर्व में अनुसूचित जाति, जनजाति परिवारों से छूटे हैं के हितग्राहियों द्वारा स्थानीय निकाय के कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया जाये जिसमें हितग्राही का मोबाईल नम्बर, समग्र परिवार आईडी आवश्यक है। स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों द्वारा निर्धारित प्रारूप में 25 श्रेणियों के आवेदन स्व-घोषणा पत्र, परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नम्बर, परिवार के समस्त सदस्यों एव मुखिया की समग्र आईडी, मोबाईल नम्बर दर्ज करने के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों को rationmitra.nic.in पोर्टल पर दर्ज कर अस्थाई पात्रता पर्ची हेतु अग्रेषित किया जाता है जिसके उपरांत एनआईसी द्वारा 07 दिवस में अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जाकर हितग्राही के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी जारी किया जाता है। हितग्राही स्थानीय निकाय के कार्यालयों से अस्थाई पात्रता पर्ची प्राप्त कर शासकीय उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा M - ration Mitra एप से पात्रता पर्ची का क्यूआर कोड स्केन करने पर हितग्राही के मोबाईल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर हितग्राही को पात्रता अनुसार 05 माह का एकमुश्त राशन निःशुल्क प्रदाय किया जाता है तथा हितग्राही को राशन प्रदाय करते हुये फोटो M - ration Mitra एप पर अपलोड किया जायेगा। उक्त प्रकिया से वास्तविक पात्र हितग्राहियों को ही योजना का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा ।    वर्तमान में म.प्र. के 52 जिलों में 120818 परिवारों को " आपदा खाद्यान्न राहत पात्रता " श्रेणी में लाभांवित किया गया है तथा शेष 117418 परिवारों के आवेदन स्व.घोषणा पत्र की प्रविष्टि rationmitra.nic.in पोर्टल पर स्थानीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों द्वारा करने की कार्यवाही जारी है।

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