Saturday 3rd of October 2026

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पूर्व राज्यमंत्री जालम सिंह पटेल एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिज्ञा परिहार की उपस्थिति में

आरोपी के कब्जे से 206 पाव देशी शराब जप्त।* • *आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीवद्ध।

जप्त स्मैक की अनुमानित कीमत लगभग ₹1.2 लाख। • आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज।

यहां बच्चे ढलकर परिवार और समाज का भविष्य बनते हैं:-निर्यापक मुनि श्री समता सागर

सम्मेलन इंदौर के गांधी भवन में 2अक्टूबर को सम्पन्न हुआ जिसमें 35जिलों के 30किसान संगठनों ने भागीदारी की

: Bhopal दिव्यांगों को बस किराए में 50 प्रतिशत की छूट

Aditi News Team

Sun, Dec 20, 2020

भोपाल । सभी तरह की बसों में दिव्यांगजनों को यूनिक आईडी दिखाने पर किराए में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 
    परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं।
     निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।

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