समाज के कमजोर वर्गो के प्रति संवेदनशीलता विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने किया शुभारंभ
आज दिनॉक 28-9-22 केा पुलिस कन्ट्रोलरूम जबलपुर में *‘‘समाज के कमजोर वर्गो के प्रति संवेदनशीलता’’* विषय पर एक दिवसीय जिला स्तरीय आयोजित सेमिनार का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) के द्वारा किया गया। कार्यशाला में जिला जबलपुर के सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक स्तर के 40 अधिकारी कार्यशाला मे उपस्थित थें।
*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से)* ने कहा कि भारतीय दण्ड संिहता के अलावा सामाजिक परिवेश को दृष्टिगत रखते हुये कानून बनाये गये है, आप सभी को संशोधित अधिनियम का फील्ड मे प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करना है, आप सभी इस प्रशिक्षण के माध्यम से कार्य के दौरान आने वाली कठिनाईयो को आपस मे चर्चा कर दूर करें। पुलिस को समाज मे व्यवस्था स्थापित करने के लिये व्यापक अधिकार दिये गये है। आप सभी को विषय के विशेषज्ञों के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियॉ दी जावेंगी। आम नागरिकों की आपसे अत्यधिक अपेक्षायें रहती है। पीडित पक्ष केा न्याय दिलाने मे हमारा सकारात्मक प्रयास होना चाहिये। कोई भी इस प्रकार की सूचना जिसमें समाज के कमजोर वर्गो के प्रति अपराध घटित होने की जानकारी प्राप्त होती है, उस पर त्वरित न्याय संगतपूर्ण कार्यवाही अच्छे से सोच विचार कर करें एवं पीडित पक्ष को हर सम्भव मदद करें, इसके लिये आप जब आत्मा से संवेदनशील होगें तभी पीडित को संतुष्टि मिलेगी। एफआईआर लेख करते समय विशेष सावधानी बरतते हुये सभी बातों को समावेश किया जाये, तथा सभी साक्ष्यों को संकलित करते हुये विधि विशेषज्ञों की राय लेकर चालान समय सीमा में पेश किया जावे। चालान पेश करने के बाद फालोअप करते हुये अपराधी को उसके किये की सजा दिलाना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिये।
कार्यशाला में आप सभी अपने फील्ड के अनुभवो को भी व्यक्त करते हुये आपस मे विचार विमर्श करें, एवं अपनी शंका का समाधान करें, निःसंदेह इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से आप जो भी सीखें, उसे आप अपने थानें कें अधिकारी/कर्मचारियों के साथ शेयर करें, ताकि और भी अधिकारी/कर्मचारी लाभान्वित हों सकें।
प्रशिक्षण कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों के द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्ट संशोधित अधिनियम 26 जनवरी 2016, व वर्ष 2018 संशोधन धारा 354 व 376, के सम्बंध में, अनुसंधान में भैातिक साक्ष्यों का महत्व एवं उसका संकलन, अभियोजन के परिप्रेक्ष्य में अन्वेषण में हुई त्रुटियों का निराकरण, बच्चों एवं किशोर पर घटित अपराध की जानकारी, (पाक्सो एक्ट) एवं महिला सशक्तिकरण से सम्बंधित योजनाओं की जानकारी, एससी/एसटी के प्रकरणों में प्रथम सूचना लेखन, आदि के सम्बंध मंे विस्तार से जानकारी दी गयी है।