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May 1, 2024
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क्राइम

रियाबंद पुलिस की बड़ी सफलता कुसुमपानी घाट जतमई में हुए अंधे कत्तल की गुत्थी सुलझी

पति बना मौत का सौदागर थाना पाण्डुका में दर्ज अंधे कत्तल के मामले शामिल तीन आरोपियों को किया गया गिरफ्तार मामले की सफ़लता में गरियाबंद स्पेशल टीम एवं थाना पांडुका पुलिस की रही विशेष भूमिकागरियाबंद- दिनांक27.09.2022 को थाना पाण्डुका क्षेत्र के कुसुमपानी घाटी के नीचे में एक अज्ञात शव कंबल तथा गद्दा में बंधा हुआ है, शव जिसका पैर दिखाई दे रहा था, अज्ञात महिला उम्र करीबन 26 वर्ष जिसकी मृत्यु 4-5 दिन पूर्व का होना प्रतित हो रहा था। सूचक जगत राम कमार पिता ईतवारी कमार उम्र 45 वर्ष साकिन कुसुमपानी, थाना पाण्डुका, जिला गरियाबंद (छ.ग.) कि रिपोर्ट पर थाना पाण्डुका में मर्ग क्र. 37/2022 धारा 174 जाफौ कायम कर जॉच में लिया गया। मर्ग जॉच अंतर्गत घटना स्थल निरीक्षण, शव पंचनामा कार्यवाही एवं प्रार्थी व पंचानों के कथन से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा अज्ञात महिला उम्र करीबन 26 वर्ष की हत्या कर गद्दा कंबल से लपेटकर साक्ष्य छुपाने की दृष्टि से ग्राम कुसुमपानी घाटी के नीचे खाई में फेक देना, जो प्रथम दृष्टया धारा 302, 201 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 121/2022 धारा 302, 201 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये गरियाबंद पुलिस कप्तान श्री अमित तुकाराम काम्बले के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, गरियाबंद अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री पुष्पेन्द्र नायक एवं उप पुलिस अधीक्षक सुश्री निशा सिन्हा के पर्यवेक्षण में अंधे कत्तल की गुत्थी सुलझाने हेतु एक विशेष टीम गठित किया गया।
गठित टीम द्वारा लगाकर सीसीटीव्ही फुटेज, गद्दा दुकान व अन्य साक्ष्य के आधार पर पतासाजी किया जा रहा था। तभी अज्ञात मृतिका के माता-पिता द्वारा सोशल मीडिया के जरिये पता चलने पर थाना पाण्डुका आये जिन्हे मृतिका के पहने कपड़े, अंगुठी, गले में पहने माला तथा पहने जुड़ी को देखकर अपने लड़की तोमेश्वरी साहू के रूप में पहचान कर निखिल कुशवाहा के साथ आर्य समाज में प्रेम विवाह कर इंद्रप्रस्त कॉलोनी डगनिया रायपुर में किराये के मकान में रहना बताने पर इंद्रप्रस्त कॉलोनी में पता किया जो संदेही निखिल कुशवाहा को अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर शादी के बाद तोमेश्वरी साहू की बड़ी मॉ इसके घर में आना जाना करते थे इसी बात को लेकर दोनो में वाद विवाद होते रहता था। फिर तोमेश्वरी द्वारा फैंसी दुकान या मोबाईल दुकान में नौकरी करूंगी बोली थी तो आरोपी नौकरी करने से मना करता था तथा दोनो के बीच विवाद होते रहता था। दिनांक 22.09.2022 को तोमेश्वरी अपने किसी दोस्त के साथ चली गई थी जो वापस रात को करीब 10.00 बजे छोड़ने आयी इसी बात को लेकर दोनो के मध्य दिनांक 23.09.2022 को रात में लड़ाई झगड़ा हुआ फिर आरोपी गुस्से में घर से चला गया और दुसरे दिन 24.09.2022 को रात 10.00 बजे आये तो तोमेश्वरी अपना सामान बांध रही थी जिसे पुछने पर मै तुम्हारे साथ नही रहूंगी, बोलने पर दोनो में वाद विवाद हुआ तो आरोपी मुक्के से तोमेश्वरी के जबड़े को मारकर स्कार्प से गले को बांध कर खिचने पर चिल्लाने लगी तो बेड में रखे तकिया से बल पूर्वक दबा दिया जिससे तोमेश्वरी की मृत्यु हो गई। जिसकी लास को किराये की वाहन वर्ना क्रमांक सीजी-04, एचएक्स-2670 में अजय सेन व हरिश ध्रुव के साथ शव को ठीकाना लगाने गाड़ी में डालना व हरिश ध्रुव के साथ जतमई कुसुमपानी घाटी के नीचे खाई में फेक देना बताये। निखिल कुशवाहा के मेमोरण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त तकिया, स्कार्प, मोबाईल एवं वर्ना कार क्रमांक सीजी-04, एचएक्स-2670 को समक्ष गवाहन को जप्त किया गया है। आरोपीगणो विरूद्ध धारा 302, 201, 34 भादवि का पाये जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पाण्डुका निरीक्षक सूर्यकांत भरतद्वाज, सउनि श्रवण विश्वकर्मा, प्रआर0 ओंकार साहू, लक्ष्मण चंद्रवंशी, आरक्षक सतीश गिरी, टार्जन साहू, भोगचंद कश्यप, विनोद बंजारे, मोहित धु्रव तथा विशेष टीम गरियाबंद निरीक्षक राकेश मिश्रा, प्रआर0 अंगद राव, जय प्रकाश मिश्रा, चुड़ामणि देवता, सतीष यादव, आर0 हरिश साहू, सुशील पाठक, यादराम धु्रव, रवि सिन्हा का कार्य सराहनीय रहा।

आरोपीगण :-
01. निखिल कुशवाहा पिता नरेश चन्द्र कुशवाहा उम्र 22 वर्ष साकिन शांति विहार कॉलोनी डंगनिया वार्ड नं. 4, थाना डी.डी. नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

02. अजय सेन पिता कौशल सेन उम्र 19 वर्ष साकिन डंगनिया बम्लेश्वरी मंदिर के पास डब्बु यादव के मकान, थाना डी.डी. नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)
03. हरीश धु्रव पिता स्व. मानिक राम धु्रव उम्र 19 वर्ष साकिन रोहिनापुरम शांति विहार कॉलोनी दुर्गा आटा चक्की के पीछे थाना डी.डी. नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

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