जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति ने संत रविदास स्व-रोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवा बेरोजगारों से इन योजनाओं का लाभ युवाओं को बैंको के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराके स्वयं के रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है।
संत रविदास स्व-रोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना के तहत एक लाख से 25 लाख तक सेवा इकाई एवं एक लाख से 50 लाख तक की उद्योग इकाई के ऋण बैंक के माध्यम से दिया जाता है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के उपरांत स्वीकृत ऋण राशि पर 5 प्रतिशत व्याज अनुदान राशि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम द्वारा दी जाती है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये जिले के पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति के युवा वर्गो से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिये, वह विदिशा जिले का मूल निवासी हो, न्यूनतम योग्यता कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हो, आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। आवेदक अथवा उसके परिवार द्वारा पूर्व में शासन की किसी भी योजना में ऋण अनुदान का लाभ नहीं लिया हो एवं बेरोजगार की श्रेणी में आता हो। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक को देना होगा। आवेदक केवल उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के रोजगार स्थापित करने के लिये कार्य योजना सहित आवेदन कर सकता है।