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May 2, 2024
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आदर्श आचार संहिता का पालन

आदर्श आचार संहिता का पालन

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हो और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इस हेतु निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे अधिकारियों के साथ सहयोग किया जायेगा। मतदान दिवस पर कार्यकर्ता अपने पहचानपत्र अनिवार्य रूप से लगाएंगे। मतदाताओं को दी गई पहचान पर्चियां सादे कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, अभ्यर्थी या दल का नाम नहीं होगा। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व से शराब की दुकाने बंद रखी जाएंगी। अतः इस अवधि में किसी अभ्यर्थी द्वारा न तो शराब खरीदी जाये और न ही उसे किसी व्यक्ति को पेश या वितरित की जाये। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अपने कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

 

मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये केंम्पों में तथा उनके आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठी नहीं की जायेगी, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में तनाव न हो। अभ्यर्थियों के कैंप साधारण होंगे उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी। कैम्पों में खाद्य पदार्थ वितरित नहीं किये जाएंगे और भीड़ नहीं लगाई जाएगी। मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन किया जाएगा और वाहनों के लिए सक्षम अधिकारी से परमिट प्राप्त कर उन्हें ऐसे स्थान पर लगाया जायेगा, जिससे वे साफ-साफ दिखाई देते रहें। मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

 

विज्ञापनदाता की लिखित अनुमति के बिना प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रानिक मीडिया में सोशल मीडिया अर्थात फेसबुक/ व्हाटसएप/ट्यूटर आदि सम्मिलित हैं। बिना मीडिया सर्टिफिकेशन के इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई विज्ञापन/ राजनैतिक कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाएगा। प्रिंट मीडिया में किसी भी आपत्तिजनक न्यूज को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। सभा/ जुलूस/ लाऊड स्पीकर/ रेली/ वाहन के माध्यम से प्रचार- प्रसार आदि सभी प्रकार के कार्यक्रम संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से अनुमति लेकर ही किये जायेंगे ।

 

आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। यदि किसी व्यक्त्ति द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया जावेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 एवं अन्य युक्तियुक्त अधिनियमों के अंतर्गत दण्ड का भागी होगा। यह आदेश धारा 144(2) दं.प्र.सं. 1973 के अंतर्गत जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश लोकसभा निर्वाचन- 2024 संपन्न होने तक प्रभावशील रहेगा।

 

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