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दुर्घटनाओं को लेकर सड़कों पर चक्काजाम करना अनुचित व गैर कानूनी है : नरसिंहपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

Aditi News Team

Wed, May 27, 2026

जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए

दुर्घटनाओं को लेकर सड़कों पर चक्काजाम करना अनुचित व गैर कानूनी है

नरसिंहपुर।जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नरसिंहपुर जिला सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लोक शांति, सुरक्षा एवं सुचारू आवागमन बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर किसी भी सड़क दुर्घटना के विरोध में किसी भी व्यक्ति, समूह, परिजनों या आम जनता द्वारा मुख्य मार्गों, चौराहों या किसी भी सड़क पर आवागमन बाधित (चक्काजाम/ सड़क जाम) नहीं किया जाएगा। दुर्घटना स्थल या उसके आसपास शांति भंग करने, शासकीय कार्य में बाधा डालने या यातायात रोकने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से भीड़ एकत्र करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति या संगठन के द्वारा सोशल मीडिया (व्हाट्सएप, फेसबुक आदि) या लाउड स्पीकर/ मौखिक रूप से चक्काजाम करने के लिए भीड़ को उकसाना या अफवाह फैलाना प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था ड्यूटी में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड और शव वाहनों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ समूहों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) की सुसंगत धाराओं (जैसे लोक सेवक के आदेश की अवहेलना, लोक मार्ग में बाधा उत्पन्न करना आदि) के तहत दंडात्मक एवं वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 26 मई 2026 से आगामी 60 दिनों (दो माह) की अवधि तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा।

उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों, राजकीय मार्गों एवं आंतरिक मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु या घायल होने की घटनाओं के पश्चात प्राय: परिजनों एवं आम नागरिकों द्वारा कानून व्यवस्था को हाथ में लेते हुए तत्काल सड़क जाम (चक्काजाम) कर दिया जाता है। इस प्रकार के अचानक किए जाने वाले सड़क जाम से आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड एवं पुलिस वाहन बाधित होते हैं, जिससे मरीजों की जान को खतरा उत्पन्न होता है। आम जनता, स्कूली बच्चों, महिलाओं और वृद्धों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना के शिकार घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में विलंब होता है। लोक शांति भंग होने एवं शासकीय/ निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने की प्रबल आशंका बनी रहती है।

ऐसी आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभावित पक्षों को तत्काल वैधानिक एवं आर्थिक सहायता जैसे त्वरित अंतरिम राहत/मुआवजा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन सदैव तत्पर रहता है। कानून को हाथ में लेकर चक्काजाम करना पूर्णत: अनुचित एवं गैर कानूनी है। इस पर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रजनी सिंह ने उक्त आदेश जारी किया है।

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नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह

नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना

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