नरसिंहपुर । आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने वरिष्ठ कार्यालय के निर्देशों की अवहेलना करने, मोबाइल बंद रखने, पूरे समय कार्यालय में उपस्थित नहीं रहने के आरोप में नगर परिषद चीचली के प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री राजेन्द्र सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में श्री सोनी का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग का कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961, मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा कार्यपालन नियम 1973 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि श्री सोनी के संबंध में कलेक्टर नरसिंहपुर एवं संयुक्त संचालक कार्यालय जबलपुर संभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्री सोनी कृत्य को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए उक्त आदेश जारी किया गया है। श्री सोनी की कार्यशैली नगर परिषद की कार्यप्रणाली के अनुरूप नहीं रहने से इस निकाय का रोजमर्रा का कार्य प्रभावित हो रहा था।
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