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May 5, 2024
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निवाडी, माईक्रो ऑव्जर्वर, पीओ, एवं पी-एक का पोस्टल बैलेट सुविधा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित “विधानसभा उप निर्वाचन 2021”
प्रशिक्षण में पोस्टल बैलेट के मतदान करने की प्रक्रिया की दी जानकारी

निवाडी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा क्षेत्र-45 पृथ्वीपुर में उप निर्वाचन कार्य में संलग्न माईक्रो ऑव्जर्वर, पीओ, एवं पी-एक को आज जनपद पंचायत निवाड़ी के सभाकक्ष में पोस्टल बैलेट सुविधा प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सामान्य प्रेक्षक श्री डॉ. अमित सैनी, एसडीएम पृथ्वीपुर एवं रिटर्निंग ऑफिसर सुश्री अंकिता जैन, बीआरसी निवाड़ी श्री बृजेश पटैरिया, मास्टर ट्रेनर श्री व्हीके पुरोहित, एनसी तिवारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।  
प्रशिक्षण में उप निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों को जानकारी दी गई कि निर्वाचन कार्य में किसी भी रूप में संलग्न कर्मचारी यदि मतदान दिवस 30 अक्टूबर 2021 को मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान नहीं कर सकते हैं तो वे डाक मतपत्र द्वारा मतदान कर सकते हैं। प्रशिक्षण में बताया गया कि डाक मतपत्र से मतदान करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इस हेतु प्रपत्र 12 जो कि ट्रेनिंग स्थल पर प्राप्त हो जाएगा पूर्णतः भर कर बैलेट पेपर की मांग करनी है, जिसके उपरांत 4 प्रपत्र 13क, 13ख, 13ग एवं 13घ प्रदान किया जाएगा।
     इस दौरान पोस्टल बैलेट में संलग्न प्रपत्रों की जानकारी देते हुये बताया कि इसमें 13क- एक घोषणा पत्र है, जिसमें स्वयं से सम्बंधित जानकारी भरनी है। इसके सभी कालम पूर्णतः भरना अनिवार्य है और राजपत्रित अधिकारी से वेरिफाई कराना होता है। 13ख- मतपत्र है जिसमे अपने पसंद के उम्मीदवार को चिन्हाकित कर मत देना होता है जो कि एक छोटे लिफाफे में भरी होती है। 13ग- एक बड़ा लिफाफा होता है जिसमे 13 क एवं 13 ख को अलग अलग भर कर उपलब्ध पेटी अथवा डाक के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय के पते पर भेजना होता है। सभी ट्रेनिंग स्थल अथवा मतदान सामग्री प्रदाय स्थल पर एक बैलेट पेपर बॉक्स की सुविधा रहती है। 13घ- बैलेट पेपर भरने का निर्देश पुस्तिका है इसे सबसे पहले पढ़कर दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। इसे जमा करने की आवश्यकता नही होती। ध्यान रहे सभी लिफाफों में पृष्ठ भाग में मतपत्र नम्बर का उल्लेख करें एवं सभी प्रविष्ठियां पूर्ण रूप से भरें।
बैलेट पेपर से मतदान करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
      इस हेतु चुनाव ड्यूटी आदेश, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, भाग संख्या, मतदाता सरल क्रमांक, एपिक नम्बर की आवश्यकता होती है। जिसकी जानकारी आनलाईन लिंक से निकाली जा सकती है। ध्यान रखे कि पुराने मतदाता सूची में बदलाव होते रहते है। इसलिए उक्त जानकारी के लिए सितम्बर में जारी नये मतदाता सूची का ही उपयोग जानकारी लेने के लिए करें। हर प्रशिक्षण केंद्र में डाक मतपत्र सहायता केंद्र ब्लाक अनुसार काउंटर लगा रहता है।
पोस्टल बैलेट निरस्त होने का कारण
      प्रशिक्षण में पोस्टल बैलेट निरस्त होने का कारण की जानकारी देते हुये बताया कि राजपत्रित अधिकारी से घोषणा पत्र का सत्यापन न होना। 13ग लिफाफे में घोषणा पत्र का न होना। 13ख में कई उम्मीदवारों को मार्क करना। समस्त लिफाफो में मतपत्र का नम्बर उपर न लिखा होना। प्रशिक्षण में उपस्थित कर्मचारी सभी साथियों को मतदान के इस तरीके से अवगत कराएं एवं मतदान अवश्य करने की अपील करें।

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