पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने एन.एस.ए. के तहत एक और शातिर बदमाश निक्की उर्फ सूर्यकांत गुप्ता के विरूद्ध जारी किया वारंट
थाना रांझी पुलिस द्वारा शातिर बदमाश निक्की उर्फ सूर्यकांत गुप्ता जिसके विरूद्ध 15 गम्भीर अपराध पंजीबद्ध है को जारी एन.एस.ए. के वारंट एवं अवैध वसूली के प्रकरण में गिरफ्तार कर कराया गया केन्द्रीय जेल में निरूद्ध
थाना रांझी में आज दिनंाक 4-1-23 को आशुतोष पाठक उम्र 37 वर्ष निवासी रावण पार्क के पास रांझी ने रिपेार्ट दर्ज कराई कि वह अशोक मेडिकोज के नाम से बड़ा पत्थर में मेडिकल स्टोर चलाता है दिनंाक 3-1-23 की शाम लगभग 7-30 बजे अपनी दुकान में बैठा था तभी विक्की लैफ्टी दुकान मे आकर कहने लगा कि मुझे एक घण्टे के अंदर 25 हजार रूपये चाहिये, रूपये नहीं दिये तो जान से खत्म कर दूंगा, विक्की लेफ्टी के साथ निक्की गुप्ता भी था निक्की गुप्ता भी गाली गलौज करते हुये एक घण्टे के अंदर पैसों को इंतजाम करने के लिये कहने लगा। रात लगभग 8-30 बजे फिर से निक्की गुप्ता उसकी दुकान मे आकर बोला विक्की भाई ने भेजा है पैसे की व्यवस्था हुयी की नहीं उसने पैसे देने से मना किया तो गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देकर चला गया। रात लगभग 10 बजे विक्की लेफ्टी एंव निक्की गुप्ता एक बॉटल में पेट्रोल लेकर आकर गाली गलौज करते हुये 25 हजार रूपये मांग करते हुये रूपये नहीं देने पर दुकान सहित जिंदा जला देने की धमकी देने लगे, निक्की गुप्ता पेट्रोल उसकी दुकान मे छिड़कने लगा तो वह जोर से चिल्लानंे लगा, निक्की ने जेब से माचिस निकाला तभी उसके चाचा संदीप पाठक , संजय उपाध्याय , अजय शर्मा वहंा आ गये तो दोनों पेट्रोल छिड़ककर बॉटल वहीं छोड़कर माचिस लेकर जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। रिपोर्ट पर धारा 294, 386, 506, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायत श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रांझी श्री सहदेव राम साहू के नेतृत्व में थाना रांझी की टीम गठित कर लगायी गयी।
निक्की उर्फ सूर्यकांत गुप्ता पिता भोलादास गुप्ता उम्र 23 वर्ष निवासी दुर्गा मंदिर के पास बडा पत्थर रांझी का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2015 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके विरूद्ध ंहत्या प्रयास, अवैध वसूली, चाकूबाजी कर मारपीट करना, आर्म्स एक्ट, गवाहों को धमकाने सम्बंधी 15 गम्भीर अपराध पंजीबद्ध है, जिसके विरूद्ध समय समय पर प्रतिबंधात्मक भी कार्यवाही की गयी, किंतु निक्की उर्फ सूर्यकांत गुप्ता आदतों मंे सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा था, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।
आदेश के परिपालन में दिये गये निर्देशों के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायत श्री प्रदीप कुमार शेण्डे एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री एम.पी. प्रजापति के मार्गदर्शन में शातिर बदमाश निक्की उर्फ सूर्यकांत गुप्ता के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री सौरभ कुमार सुमन (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की आपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये आज दिनॉक 4-1-2023 को एन.एस.ए. के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर शातिर बदमाश निक्की उर्फ सूर्यकांत गुप्ता को सरगर्मी से तलाश कर अभिरक्षा में लेते हुये जारी एन.एस.ए. के वारंट एवं थाना रांझी के उपरोक्त प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर आज दिनॉक 4-1-23 को केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराया गया है।
*उल्लेखनीय भूमिका-* आरोपी को सरगर्मी से तलाश कर गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी रांझी श्री सहदेव राम साहू के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रवीण तिवारी, आरक्षक मनीष पटेल की सराहनीय भूमिका रही।