थाना प्रभारी चूनाभट्टी द्वारा बरिष्ठ अधिकारियो के निर्देश में चलाये जा रहे आपरेशन प्रहार के तहत आज ड्रामा कैफे पर दो लोगो के विरूद्ध आबकारी एवं तम्बाकू उत्पादन अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये अपराध क्रमांक 278/22 36ए आबकारी अधिनियम एवं धारा 20 तम्बाकू उत्पादन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।
थाना चूनाभट्टी के अनुसार आज दिनांक 31अक्टूबर 2022 को थाना प्रभारी चूनाभट्टी द्वारा ड्रामा कैफे को स्टाफ के साथ चेक कैफे चाय काॅफी के नाम पर चलता है जिसमें कई लोगो का आना जाना रहता है। उस कैफे की एक टेबल पर हुक्का एवं उसकी सामग्री मिली एवं दूसरी टेबल पर डिस्पोजल, गिलास, शराब, पानी, मिक्स शराब एवं एक खाली बोटल रखी मिली। मौके पर उपस्थित दो व्यक्ति मिले नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम शषांक बकोडिया पिता हरीनारायण बकोडिया उम्र 19 साल नि0 म0नं0 200 सरकारी स्कूल के पास बरखेडी खुर्द नीलबड भोपाल दूसरे ने अपना नाम कृष्णा भाटिया पिता देवा भटिया उम्र 21 साल नि0 म0नं0 47, 123 की लाईन षिवाजी नगर छ‘ नम्बर भोपाल कैफे का संचालन करना बताया। शराब एवं हुक्का पीने वाले का नाम पूछने पर बताया कि ग्राहक थे और वे बीस मिनट पहले जा चुके है। ग्राहक के मांगने पर उनको शराब और तम्बाकूयुक्त हुक्का पीने को दे देते है। इनका कृत्य धारा 36ए आबकारी अधिनियम एवं धारा 20 तम्बाकू उत्पादन अधिनियम का पाया जाने से मौके पर जप्त की गई तथा शराब एवं तम्बाकू हुक्का पिलाने के तलाषी में 1250/- रू0 मिले कि मौके पर नियमानुसार जप्ती तलाषी की कार्यवाही सहायक उप निरीक्षक वीरमणि पाण्डेय द्वारा की गई।
इसके अतिरिक्त कैफे में शराब एवं बियर की खाली बोतले तथा तम्बाकू हुक्का पीने में उपयोग आने वाली अन्य सामग्री को बजह सबूत में प्रथक से जप्त की गई जो डिस्पोजल योग्य सामग्री है। ड्रामा कैफे का मालिक शुभम पटेल के बारे में पूछने पर इंदौर जाना बताया है उनकी संलिप्तता असंरक्षण है अथवा नही इसके संबंध में अनुसंधान जारी है। क्षेत्र में कोई भी बिना अनुज्ञा के अवैध शराब एवं हुक्का बार नही चलने दिया जायेगा यदि कोई पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियतानुसार भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमो के तहत कठोर से कठोर कार्यवाही की जायेगी । इसी प्रकार अनुज्ञा प्राप्त व्यक्ति अनुज्ञा में दिये गये उपबंधो का उलंघन करता पाया जायेगा तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।