नरसिंहपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एमके शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी गुड्डू उर्फ नर्मदा प्रजापति आत्मज छोटे लाल प्रजापति आयु 31 वर्ष, निवासी कसाई मंडी, शिवाजी वार्ड कंदेली,नरसिंहपुर को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 7 वर्ष सश्रम कारावास तथा ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किए जाने का दंडादेश पारित किया। संक्षेप में अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 1-4 -2021 को प्रार्थी शिवम के साथ ईटों के पैसों के लेनदेन पर से आरोपी गुड्डू ने विपतपुरा अंडर ब्रिज के पास धारदार रेडियम कटर के साथ मारपीट की और प्रार्थी के गले में प्राणघातक चोटें पहुंचाईं।घटना की रिपोर्ट स्टेशन गंज थाना नरसिंहपुर में दर्ज हुई। आहत का उपचार मेट्रो अस्पताल जबलपुर में हुआ। उक्त प्रकारण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक, स्टेशनगंज श्री अमित विलास दाणी द्वारा की गयी एवं प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक चित्रांश विष्णु श्रीवास्तव ने 13 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण कराया और अपने तर्क प्रस्तुत किए। प्रकरण में आई साक्ष्य तथा लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने उक्त दंडादेश पारित किया।