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April 29, 2024
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सामाजिक

अभ्यर्थी और दलों के लिए आपराधिक प्रकरणों के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश ,अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरण के संबंध में करनी होगी घोषणा

कम प्रतिशत वाले मतदान केन्द्रों में चलाया जा रहा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

नरसिंहपुर । विधानसभा निर्वाचन- 2023 के अंतर्गत आगामी 17 नवम्बर को मतदान किया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋजु बाफना के निर्देशन में जिले में शत-प्रतिशत मतदान करने के उद्देश्य से विभिन्‍न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा “मिशन 50@230” अभियान चलाने निर्देशित किया गया है। इसके तहत जिले की प्रत्‍येक विधानसभा में पिछले विधानसभा निर्वाचन में हुये मतदान के आधार पर न्‍यूनतम मतदान प्रतिशत वाले 50 मतदान केन्‍द्रों को चिन्‍हांकित किया गया है। इन मतदान केन्‍द्रों पर विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय शहरी अजीविका मिशन के स्‍वसहायता समूहों की महिलाओं एवं महिला बाल विकास विभाग के माध्‍यम से विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में राष्‍ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन की स्‍वसहायता समूहों की महिलाओं एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्‍यम से डोर- टू- डोर कैम्‍पेन के द्वारा सभी वर्ग के मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के कम मतदान प्रतिशत वाले वार्डो में स्‍कूल एवं उच्‍च शिक्षा विभाग के द्वारा नुक्‍कड नाटक, साईकल रैली और डोर-टू-डोर कैम्‍पेन के द्वारा मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। स्‍वीप गतिविधियों के माध्‍यम से जिला प्रशासन का प्रयास इन मतदान केन्‍द्रो में शत-प्रतिशत मतदान कराना है।

अभ्यर्थी और दलों के लिए आपराधिक प्रकरणों के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देश

अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरण के संबंध में करनी होगी घोषणा

नरसिंहपुर । निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए अभ्यर्थी को अपने पूर्व के और प्रचलित आपराधिक प्रकरण एवं दोष सिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में उल्लेख करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए प्रारूप एवं उसमें दिए गए सभी विवरण को भरेगा तथा अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में विवरण भी बड़े अक्षरों में भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।

प्रत्याशी की जानकारी राजनीतिक दल को अपनी वेबसाईट पर दिखाना होगी

आयोग के नियम अनुसार अभ्यर्थी जिस राजनीतिक दल का प्रत्याशी है वो राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने के लिए बाध्य होंगे। साथ ही अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे, जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित, प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार प्रकाशन, प्रसारण स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टीवी चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिन से चुनाव के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट सी-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में प्रकाशित/प्रसारित करवाया गया है।

समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में करना होगा प्रचार-प्रसार

फार्मेट सी-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा। इसी तरह फार्मेट सी-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हें लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टीवी चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाये। अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करना होगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म-26 के पैरा 6ए में वर्णित है।

एक नवम्बर को मनाया जायेगा मध्यप्रदेश स्थापना दिवस

नरसिंहपुर 31 अक्टूबर 2023. राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश स्थापना दिवस एक नवम्बर को मनाया जाएगा। इसके तहत जिला स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन में प्रात: 9 बजे कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा तथा राष्ट्रीय गान होगा। इसके पश्चात् स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

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