30.9 C
Bhopal
April 29, 2024
ADITI NEWS
सामाजिक

नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार

चुनाव का पर्व- देश का गर्व लोकसभा निर्वाचन- 2024″

शासकीय व्यय पर लगे उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग्स एवं विज्ञापनों को हटाने के निर्देश

नरसिंहपुर, 18 मार्च 2024. लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च 2024 को की जा चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने घोषणा दिनांक से आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर शासकीय व्यय पर सत्ताधारी पार्टी/ राजनैतिक दलों द्वारा उपलब्धियों को दर्शाने वाले किसी भी प्रकार की होर्डिंग्स प्रदर्शित न किए जाने तथा किसी भी प्रकार विज्ञापन समाचार पत्रों में एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में नहीं दिये जाने के निर्देश है। इस प्रकार के होर्डिग्स लगाये गये हो या विज्ञापन लगाए गए हों, तो उन्हे सक्षम अधिकारी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। क्षेत्र में इस प्रकार के होर्डिग्स एवं विज्ञापन यदि प्रदर्शित हो तो तत्काल हटाने की कार्यवाही कर अवगत कराने के निर्देश दिये हैं। ये निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत व मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिये हैं।

 

“चुनाव का पर्व- देश का गर्व लोकसभा निर्वाचन- 2024”

जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराये गये शासकीय कर्मचारियों की सेवाएँ वापस

नरसिंहपुर, 18 मार्च 2024. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने सांसद/ विधायक/ सदस्यों एवं जिला पंचायत अध्यक्ष को उपलब्ध कराये गये शासकीय कर्मचारियों (निज सहायकों) की सेवायें तत्काल प्रभाव से वापस लेकर अवगत कराने को कहा है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, प्रभारी अधिकारी वित्त शाखा व जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किये हैं।

चुनाव का पर्व- देश का गर्व लोकसभा निर्वाचन- 2024″

शासकीय अधिकारी- कर्मचारियों के लिए निर्देश

नरसिंहपुर, 18 मार्च 2024. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन- 2024 की घोषणा 16 मार्च 2024 को की जा चुकी है। लोकसभा निर्वाचन की घोषण दिनांक से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। संबंधित समस्त अधिकारी/ कर्मचारी निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का अक्षरश: पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

 

जारी आदेश के अनुसार किसी भी शासकीय सम्पत्ति पर दीवार लेखन/ पोस्टर/ पम्पलेट/ कट आउट/ नारे/ होर्डिंग्स/ बैनर/ झंडे अन्य किसी भी प्रकार के विरूपण को संबंधित कार्यालय प्रमुख 24 घंटे के भीतर हटाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। लोक सम्पत्ति के विरूपण एवं लोक परिसर/ भूमि के दुरूपयोग से रोके जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के राजनैतिक विज्ञापन/ दीवार लेखन/ पोस्टर/ पम्पलेट/ कट आउट/ होर्डिंग्स/ बैनर/ झंडे आदि को हटायेंगे। लोक सम्पत्ति जैसे बस स्टेंड/ रोड/ विद्युत के खंबे/ नगर परिषद/ नगर पंचायत/ स्थानीय निकाय की सम्पत्ति के विरूपण को संबंधित कार्यालय प्रमुख 48 घंटे के भीतर हटाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

 

समस्त शासकीय सम्पत्ति पर राजनैतिक/ गैर राजनैतिक/ नारे/ पोस्टर/ होर्डिंग्स/ पम्पलेट/ कट आउट/ झंडे जो संबंधित सम्पत्ति मालिक की बिना अनुमति के लाये गये हैं, उन्हें स्थानीय निकाय द्वारा 72 घंटे के भीतर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत हटाये जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। शासकीय वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिए भी राजनैतिक दल/ अभ्यर्थियों/ राजनैतिक व्यक्ति/ स्थानीय निकाय के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष/ सदस्य को प्रदाय शासकीय वाहन को 24 घंटे के भीतर वापस लिया जावे। उपरोक्त व्यक्तियों के निजी कार्यालय/ निवास स्थल पर कार्यरत ऐसे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को भी 24 घंटे के भीतर तत्काल बुलायाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

 

समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ निगम मंडल/ स्थानीय निकाय के कार्यालय प्रमुख/ कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालयों से राजनैतिक दल से संबंधित व्यक्तियों/ अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ्स/ बैनर/ पोस्टर हटाया जाना सुनिश्चित करे। समस्त लाइन डिपार्टमेंट यथा लोक निर्माण विभाग/ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग पीआईयू, हाउसिंग बोर्ड/ पीएमजीएसवाय/ सीएमजीएसवाय/ स्थानीय निकाय एवं अन्य कार्यालयीन प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि वे 72 घंटे के भीतर इस कार्यालय को वर्तमान में चल रहे कार्य तथा जो कार्य शुरू नहीं किये गये हैं, उनकी सूची तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

 

सहायक रिटर्निंग अधिकारी, समस्त नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय लेखा अधिकारी, सहायक आयुक्त आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया है कि आदर्श आचरण संहिता से संबंधित समस्त दल यथा एफएसटी, एसएसटी, व्हीएसटी एवं अन्य दलों को आदर्श आचरण संहिता अनुसार तत्काल प्रभाव से कार्य किये जाने के निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें। इस आदेश को तत्काल प्रभावशील किया गया है।

 

“चुनाव का पर्व- देश का गर्व लोकसभा निर्वाचन- 2024”

मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा का रहेगा ख्याल

 

नरसिंहपुर, 18 मार्च 2024. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 16 मार्च को लोकसभा निर्वाचन- 2024 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी हैं। जिले में दो चरणों में मतदान किया जायेगा। पहला मतदान लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 14- मंडला के अंतर्गत जिले की एक विधानसभा क्षेत्र 118- गोटेगांव में 19 अप्रैल 2024 को और दूसरा मतदान लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 17- नर्मदापुरम के अंतर्गत जिले की तीन विधानसभा क्षेत्र 119- नरसिंहपुर, 120- तेंदूखेड़ा व 121- गाडरवारा में मतदान 26 अप्रैल 2024 को सम्पन्न होगा।

 

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में सुविधायें मुहैया कराई जायेंगी। मतदाताओं को मतदान केन्द्रों में वालंटियर्स, वेटिंग हॉल, पीने का पानी, ब्रेल लिपि में जानकारी, व्हीलचेयर और रैम्प की सुविधा, वॉशरूम, मेडिकल किट की सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 19 मार्च को

नरसिंहपुर, 18 मार्च 2024. आगामी त्यौहार 24 मार्च को होलिका दहन, 30 मार्च को रंगपंचमी एवं आगामी माह 9 अप्रैल को चैत नवरात्र प्रारंभ और 11 अप्रैल को ईद-उल-फितर के त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाये जाने के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 19 मार्च को शाम 5 बजे नरसिंह भवन के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जायेगी।

 

बरगी नहरों से ग्रीष्मकालीन फसलों की सिंचाई के लिए जल लेने किसानों से मांग पत्र आमंत्रित

नरसिंहपुर, 18 मार्च 2024. ग्रीष्म सिंचाई वर्ष 2024- 25 की सिंचाई के लिए पानी का परिचालन एक मार्च 2024 से किया जा रहा है। करेली तहसील के अंतर्गत आने वाले समस्त किसान भाईयों से आग्रह किया गया है कि वे ग्रीष्म सिंचाई के लिए मांग पत्र भरकर कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग क्रमांक- 1 करेली में प्रस्तुत कर नहरों से सिंचाई का लाभ प्राप्त करें।

 

करेली के अंतर्गत मुख्य नहर आरडी 130.670 किमी से 135.500 किमी, सड़ूमर शाखा नहर से 20.61 किमी, डुंगरिया वितरण नहर आरडी से 20.80 किमी, अमोदा से 14 किमी एवं उसकी समस्त माइनर एवं सब माइनर नहरों में ग्रीष्म सिंचाई वर्ष 2024- 25 की सिंचाई के लिए पानी का परिचालन किया जा रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे नहरों के ऊपर तथा नहर सीमा (बारो एरिया) में फसल नहीं लगायी जावें। नहरों की सीमा में फसल लगाने पर होने वाले किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए आप स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। यह जानकारी कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर क्रमांक 1 करेली श्री एसके मालवीय ने दी है।

Aditi News

Related posts