*रासुका में जेल में बंद ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली करने वाले संजय मिश्रा के विरूद्ध कार्रवाई के लिये आगे आ रहे है पीड़ित*
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एक सप्ताह में दो एफआईआर हुई दर्ज।
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जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा रासुका के तहत की गई कार्रवाई में जेल में बंद ब्लैकमेलिंग कर अवैध वसूली करने वाले संजय मिश्रा के विरूद्ध एफआईआर के लिये पीड़ित लोग आगे आने लगे है। पिछले एक सप्ताह में इसके विरूद्ध दो एफआईआर विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज हुई है। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा की गई कार्रवाई में इसी माह मिश्रा को रासुका में निरूद्ध कर सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। उल्लेखनीय है कि संजय मिश्रा के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में नागरिकों, स्कूल संचालकों, शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को डराने-धमकाने तथा अवैध वसूली के प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसके विरूद्ध अश्लील गालियां देने, जान से मारने की धमकी देने की गंभीर धाराओं में भी अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं।
बताया गया कि इसके विरूद्ध थाना बाणगंगा में कल 28 अक्टूबर को साकेत कुमार पिता देवेन्द्र कुमार बादल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके पूर्व थाना एरोड्रम में 23 अक्टूबर को एक अन्य अपराध आवेदक गोपाल सोनी पिता रमेशचन्द्र सोनी द्वारा दर्ज कराया गया था। एक अन्य और आवेदक द्वारा आज एफआईआर दर्ज कराई जा रही है।
संजय मिश्रा के विरूद्ध थाना बाणगंगा में कल 28 अक्टूबर को साकेत कुमार पिता देवेन्द्र कुमार बादल द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर अनुसार मिश्रा ने विद्यालय चलाने के एवज में रूपयों की अवैध मांग की। इसने अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकी दी। इसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 384, 294 तथा 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
इसी तरह थाना एरोड्रम में गत 23 अक्टूबर को एक अन्य अपराध आवेदक गोपाल सोनी पिता रमेशचन्द्र सोनी द्वारा दर्ज कराया गया जिसके अनुसार आरोपी संजय मिश्रा ने ब्लैकमेलिंग करते हुए अश्लील गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। आवेदक ने बताया कि उसके द्वारा आये दिन उल्टे-सीधे कमेंट किये जाते हैं। रूपयों की माँग की जाती है। आरोपी शिकायत करने का आदि है। इस मामले में भी इसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 384, 294 तथा 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों ही आवेदक स्कूल संचालक हैं।