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May 3, 2024
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जबलपुर, भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय जबलपुर ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

जबलपुर, भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय जबलपुर ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति

जबलपुर।भारत सरकार द्वारा माह जून 2023 के दौरान खुला बाज़ार बिक्री योजना (घरेलू) को पुनः लागू किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पहली ई-नीलामी दिनांक 28/06/2023, दूसरी ई-नीलामी 05.07.2023 एंव तीसरी ई-नीलामी दिनांक 12.07.2023 को आयोजित की जा चुकी है जिसके लिए भा.खा.नि. मध्य प्रदेश क्षेत्र के द्वारा दिनांक 23/06/2023, दिनांक 30.06.2023 एंव दिनांक 07.07.2023 को ई-नीलामी नोटिस फ्लोट कर दिया गया था। अगली ई नीलामी दिनांक 19/07/2023 को आयोजित होने वाली है जिसका नोटिस 14.07.2023 को फ्लोट कर दिया गया है। इस भावी ई-नीलामी के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य से लगभग 13053 मेट्रिक टन गेहूँ के स्टॉक को बिक्री हेतु ऑफर किया गया है। इस योजना के तहत बिक्री को बाज़ार में गेंहूँ। आटे की कीमतों के स्थिरीकरण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। लाभ वास्तविक उपभोक्ता तक पहुंचाने के प्रयासों के तहत 14.07.2023 को आगामी नीलामी में केवल आटा मिलर्स आटा चक्की गेहूं के प्रसंस्करणकर्ताओं को अनुमति दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत, पूर्ण मध्य प्रदेश क्षेत्र में ई-नीलामी के द्वारा सभी फसल वर्ष के एफएक्यू गेंहूँ को रु. 2150 प्रति क्विटल एवं सभी फसल वर्ष के यूआरएस गेंहूँ को रु. 2125 प्रति | क्विटल की दर पर गेंहूँ को बेचा जाएगा। यह ई-नीलामी एम- जंक्शन (वेबसाईट) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। साथ ही, इस संबंध में संभावित खरीददारों यानि रोलर फ्लोर मिलों एवं अन्य खरीददारों से दिनांक 13/06/2023 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई एवं ई-नीलामी में भाग लेने से संबन्धित सभी पहलूओं से अवगत करवाया गया। महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, मध्य प्रदेश द्वारा यह बताया गया कि, मध्य प्रदेश क्षेत्र द्वारा उपरोक्त समयावधि के दौरान प्रत्येक सप्ताह गेहूँ की नीलामी की जाएगी, जिस हेतु केंद्रीय पूल के अंतर्गत पर्याप्त मात्रा में अतिशेष गेहूँ उपलब्ध है। इससे गेहूँ एवं गेहूँ उत्पादों के वर्तमान मार्केट दरों में कमी आएगी उन्होने यह भी बताया कि, भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रूप से तैयार है कि, ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत खरीदे गए स्टॉक को संबन्धित आटा मिलर्स / आटा चक्की / गेहूं के प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा निर्धारित उठान की अवधि के भीतर उठान कर लिया जाए।

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