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May 4, 2024
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नरसिंहपुर जिले के प्रमुख समाचार,कलेक्टर ने किया उपार्जन केन्द्रों व अमृत सरोवर का निरीक्षण,किसानों से की चर्चा

कलेक्टर ने किया उपार्जन केन्द्रों व अमृत सरोवर का निरीक्षण,किसानों से की चर्चा

नरसिंहपुर।कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने बुधवार को जिले की गोटेगांव तहसील के ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने ग्राम बेलखेड़ी शेढ़, सूरवारी, बगासपुर, श्रीनगर, बरखेड़ा, अतरिया व पिंडरई का भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर ने समर्थन मूल्य पर गेहूं और चना/ मसूर की खरीदी के लिए बनाये गये उपार्जन केन्द्रों व अमृत सरोवर का निरीक्षण किया।

      ग्राम बेलखेड़ी शेढ़ में कलेक्टर ने अमृत सरोवर एवं ओव्हर हेड टैंक का निरीक्षण किया। उन्होंने अमृत सरोवर का कार्य एक माह के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में जल कर व्यवस्थित रूप से जमा किया जाये। वॉल्व ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग करवाई जाये। उन्होंने यहां ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गौशाला का संचालन ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने स्वसहायता समूह को हटाने के निर्देश दिये।

       ग्राम सूरवारी में कलेक्टर ने रोड रेस्टोरेशन एवं घरों में नल कनेक्शन कार्यों की जानकारी ली। उन्हें अवगत कराया गया कि ग्राम के 475 घरों में नल कनेक्शन हैं। सुश्री बाफना ने रोड रेस्टोरेशन के काम बारिश के पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने यहां वेयर हाऊस में बनाये गये उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण‍ किया। उन्होंने गेहूं एवं चना उपार्जन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसानों से चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि तौल ठीक से हो, एफएक्यू गुणवत्ता का ही गेहूं/ चना लिया जावे, नॉन एफएक्यू की खरीदी नहीं की जाये। खरीदी निर्धारित समय पर ही हो। किसानों की अधिक संख्या को देखते हुए उन्होंने डीएमओ को क्वालिटी सर्वेयर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये।

      कलेक्टर ने बगासपुर एवं श्रीनगर के वेयर हाऊस में बनाये गये उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थायें देखी। श्रीनगर में आजीविका मिशन के ग्राम संगठन समूह द्वारा खरीदी का कार्य किया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिये कि किसानों को फसल विक्रय करने में कोई परेशानी नहीं हो। फसल विक्रय का भुगतान समय पर हो। खरीदी के पश्चात मौसम को देखते हुए उपज बाहर खुले में नहीं रखी हो। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था हो। कलेक्टर  सुश्री बाफना ने उपार्जन केन्द्रों पर तौल- कांटों के चालू अवस्था में होने, बारदानों में रखी उपज में व्यवस्थत रूप से टैग लगे होने, फसल में नमी की मात्रा चैक करने वाले यंत्र को भी देखा।

       ग्राम अतरिया में बनाये गये अमन वेयर हाऊस में खरीदी संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसमें नॉन एफएक्यू उपज खरीदने की जानकारी प्राप्त हुई। कलेक्टर सुश्री बाफना ने पूर्व में खरीदी के सैम्पल की जांच करने के निर्देश अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को दिये। जांच उपरांत एफएक्यू युक्त फसल खरीदे जाने की सत्यता होने पर ही यहां खरीदी कार्य प्रारंभ करने के निर्देश कलेक्टर सुश्री बाफना ने दिये।

बोर, ट्यूबवेल खनन (गढ्ढाखुला नहीं रहे

धारा 144 के तहत जिला दंडाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

नरसिंहपुर।शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों एवं संबंधित संस्थाओं द्वारा बोरिंग, ट्यूबवेल खनन कराकर, पानी न निकलने के उपरांत बोर को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे उक्त क्षेत्र के बच्चों के खुले हुए बोर में गिरने की आशंका बनी रहती है एवं आये दिन सोशल मीडिया एवं न्यूज पेपर के माध्यम से भी बच्चों के बोर में गिरने की खबर प्रकाशित होती रहती है। इसके अतिरिक्त कुंओं में मुडेर न होने के कारण भी उसमें आमजन, छोटे बच्चों एवं पशुओं के गिरने की आशंका बनी रहती है। उक्त समस्या के समाधान के लिए एवं लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी सुश्री ऋजु बाफना ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले की सीमा क्षेत्र में आदेश जारी किया है।

      आदेश का उल्लंघन पाये जाने एवं दुर्घटना होने पर भूमिस्वामी/ खननकर्ता/ संबंधित निकाय/ एजेंसी एवं संबंधित शासकीय विभाग प्रमुख उत्तरदायी रहेंगे तथा उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य युक्तियुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

      जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि सम्पूर्ण नरसिंहपुर जिले की सीमा क्षेत्रांतर्गत (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों, खेत खलिहानों में) होने वाली बोरिंग, ट्यूबवेल खनन कराने उपरांत एक भी बोर, ट्यूबवेल खनन खुला नहीं छोड़ा जाये, उसे तत्काल ढक कर बंद कर दिया जाये। समस्त भूमिस्वामी अपने स्वामित्व के कुओं को एक सप्ताह के भीतर पक्के मुडेर बनवाकर सुरक्षित करें। समस्त खननकर्ता यह सुनिश्चित करें कि बोर के तुरंत बाद, बोर सुरक्षित रूप से बंद हो, जिससे किसी प्रकार की जनहानि न हो। आदेश जारी होने के एक सप्ताह पश्चात संबंधित हल्का पटवारी द्वारा जांच की जायेगी। आदेश का पालन न होने पर पटवारी द्वारा इस संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर तहसीलदार/ नायब तहसीलदार के माध्यम से संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। समस्त तहसीलदार/ नायब तहसीलदार अपने क्षेत्र के हल्का पटवारियों से एक सप्ताह उपरांत इस आशय के प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि उनके क्षेत्र में कोई बोर, ट्यूबवेल खनन (गढ्ढा) खुला हुआ नहीं है एवं समस्त कुंओं में पक्की मुडेर बनवा दी गई है तथा जिनके द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया है, उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये गये हैं। भूमिस्वामी/ खननकर्ता/ संबंधित निकाय/ एजेंसी एवं संबंधित शासकीय विभाग द्वारा इस आदेश का तत्काल पालन सुनिश्चित किया जाये। आदेश का उल्लंघन पाये जाने एवं दुर्घटना होने पर भूमिस्वामी/ खननकर्ता/ संबंधित निकाय/ एजेंसी एवं संबंधित शासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं अन्य युक्तियुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

गांव- गांव पहुंच रहा प्रचार रथ

दे रहा शासन की योजनाओं की जानकारी

नरसिंहपुर।मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना पर केन्द्रित प्रचार रथ जिले में चलाया जा रहा है। प्रचार रथ गांव- गांव पहुंच रहा है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना के मार्गदर्शन में जिले में प्रचार रथ द्वारा शासन की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार- प्रसार कर जिलावासियों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में प्रचार रथ ने 19 अप्रैल को करेली/ चांवरपाठा विकासखंड के ग्राम ग्राम कल्मेहटा, काशीखैरी, नैनवारा, ढिगसरा, दमोहिया व इमलिया का भ्रमण किया और लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी दी।

खुले बोरवेल अथवा कुएं/ बावड़ी पाटने के संबंध में निर्देश

नरसिंहपुर। ऐसे बोरवेल जिनकी केसिंग निकाली जाती है, मिट्टी धसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं। इसी तरह कुंओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी डालकर अथवा सीमेंट, क्रांकीट के ऐसे निर्माण कर लिये जाते हैं, जिनके धसकने से गंभीर घटनायें होती हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अपर जिला दंडाधिकारी ने निर्देशित किया है कि जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे भूस्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुएं/ बावड़ी पाई जाये, तो उन्हें पूरी तरह पाटने के लिए संबंधित को निर्देश दिये जावें। साथ ही उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्रवाई की जायेगी और इसमें व्यय होने वाली पूरी राशि भूमि स्वामी से वसूल की जायेगी। ऐसे बोरवेल/ कुएं के पाटने में यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

      उक्त निर्देशों के परिपालन में अनुविभागीय दंडाधिकारी गाडरवारा ने शास्त्री वार्ड गाडरवारा में स्थित गणेश मंदिर का निरीक्षण किया और पाया कि इस मंदिर परिसर में इसी प्रकार की स्थिति निर्मित है, जिसमें बीम डाले बिना पाटे के ऊपर निर्माण कर दिया गया है, जो जर्जर अवस्था में है। उक्त स्थान पर गंभीर घटना होने की आशंका है। इस कारण से अनुविभागीय दंडाधिकारी ने संचालक गणेश मंदिर समिति गाडरवारा को निर्देशित किया है कि मंदिर परिसर में ऐसी व्यवस्था बनावें, जिससे एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति परिसर में एकत्रित नहीं हो। साथ ही तत्काल बावड़ी फिलिंग करायें। गणेश मंदिर समिति द्वारा उक्त निर्माण/ फिलिंग कराये जाने के बाद कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग एवं सहायक अभियंता नगर परिषद गाडरवारा द्वारा मौका की जांच कर मंदिर परिसर को दुर्घटना मुक्त होने संबंधी संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। इसके पश्चात ही उक्त मंदिर परिसर को सामान्य रूप से पुन: खोले जाने की अनुमति प्राप्त होगी। अनुविभागीय दंडाधिकारी ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी गाडरवारा को गणेश मंदिर में तत्काल बैरीकेडिंग कराने, फ्लैक्स लगाकर उक्त परिसर में एक समय में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश को वर्जित करने के लिए निर्देशित किया है।

प्रधानमंत्री आवास के गृह प्रवेशम् का कार्यक्रम 24 अप्रैल को

नरसिंहपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्रदेश में 4.11 लाख आवासों में 24 अप्रैल को हितग्राहियों को कर्टनरेजर द्वारा गृह प्रवेश कराया जायेगा। इस दौरान जिले के 10 हजार 475 आवासों में भी जिले के हितग्राहियों का गृह प्रवेश होगा। गृह प्रवेशम् कार्यक्रम हेतु जनपद पंचायत चीचली में 1520, चांवरपाठा में 1622, गोटेगांव में 1412, करेली में 1794, नरसिंहपुर में 1463 एवं सांईखेड़ा में 1664 आवास पूर्ण हो चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रीवा जिले से किया जायेगा। गृह प्रवेशम् कार्यक्रम का आयोजन राज्य, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जायेगा। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

       इस सिलसिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुनीता खंडायत ने सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये हैं।

सुचारू पेयजल व्यवस्था के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित

नरसिंहपुर,।ग्रीष्म ऋतु में जिले में सुचारू पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर पेयजल नियंत्रण कक्ष/ कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 07792- 230210 है। कंट्रोल रूम एवं तकनीकी शाखा के प्रभारी उपयंत्री श्री सीएल चौधरी रहेंगे। इनका मोबाइल नम्बर 9827008644 है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उप यंत्रियों के मोबाइल पर भी संबंधित विकासखण्ड के ग्रामीण हैण्डपम्प बिगड़ने की सूचना दे सकते हैं।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत विकासखंड नरसिंहपुर व गोटेगांव हेतु सहायक यंत्री श्री जी. श्रीनाग के मोबाइल नम्बर 9407068640, नरसिंहपुर हेतु उपयंत्री श्री सीएल चौधरी के मोबाइल नम्बर 9827008644 व श्रीमती प्राची लखेरा के मोबाइल नम्बर 9406682904, गोटेगांव विकासखंड हेतु श्री एसके विश्वकर्मा के मोबाइल नम्बर 9424320997 एवं श्री सीएल चौधरी के मोबाइल नम्बर 9827008644, करेली एवं चांवरपाठा विकाखण्ड हेतु सहायक यंत्री श्री एसएल कुर्मी के मोबाइल नम्बर 9977810889, विकासखंड करेली हेतु उपयंत्री श्री सुनील कुमार परतेती के मोबाइल नम्बर 9407003368, चांवरपाठा विकासखण्ड हेतु उपयंत्री श्री एसएल कुर्मी के मोबाइल नम्बर 9977810889, विकासखंड सांईखेड़ा व चीचली हेतु सहायक यंत्री श्री एनके दुबे के मोबाइल नम्बर 9425157778, विकासखंड सांईखेड़ा एवं बाबई चीचली हेतु उपयंत्री श्री एचएस सलामे के मोबाइल नम्बर 9685437411 पर संबंधित विकासखण्ड की पेयजल समस्या के बारे में जानकारी दी जा सकती है।

खंड कार्यालय के कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये कर्मचारी दो शिफ्टों में प्रात: 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात्रि 8 बजे तक ड्यूटी पर रहेंगे और प्रत्येक टेलीफोन अटैंड करेंगे। साथ ही पेयजल समस्या तथा हैंडपंप खराबी से संबंधित शिकायत को रजिस्टर में अंकित कर संबंधित सहायक यंत्री/ उपयंत्री को तत्काल अवगत करायेंगे। शिकायतों का समय सीमा में निराकरण की कार्रवाई को रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार स्वरोजगारमूलक योजनाओं का लाभ लें

नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश शासन ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना प्रदेश में संचालित की जा है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए पोर्टल samast-mponline.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए मप्र आदिवासी वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत तहसील परिसर नरसिंहपुर में स्थित जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय में और मोबाइल नम्बर 9424300909 पर सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग नरसिंहपुर ने दी है।

भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना

भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एग्रो, फूड एवं मिल्क प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज जैसी एक से 50 से लाख रूपये लागत तक की विभिन्न उद्योग परियोजनाओं और ब्यूटी पार्लर, वाहन एवं फुटवेयर मरम्मत, किराना एवं कपड़ा व्यवसाय जैसी सेवा इकाई व खुदरा व्यवसाय की परियोजनाओं के लिए एक से 25 लाख रूपये तक ऋण बैंक द्वारा दिया जायेगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/ शेष ऋण पर प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर दिया जायेगा। शासन द्वारा गारंटी फीस भी देय होगी। इस योजना में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 45 वर्ष तक के न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे बेरोजगार पात्र होंगे, जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं हो। आवेदक को बैंक एवं वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। साथ ही आवेदक को पूर्व में किसी योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिये।

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना

टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष तक की आयु के बेरोजगारों को 10 हजार रूपये से एक लाख रूपये तक की स्वरोजगार संबंधी परियोजना के लिए बैंक ऋण दिया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को आयकर दाता और किसी बैंक एवं वित्तीय संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिये। साथ ही उसे पूर्व में किसी स्वरोजगारमूलक योजना का लाभ नहीं मिला होना चाहिये। इस योजना में हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित व शेष ऋण पर 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान करने की शर्त पर दिया जायेगा। इस योजना में मध्यप्रदेश शासन द्वारा गारंटी फीस भी देय होगी।

सांईखेड़ा तहसील में 2 अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध

अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाईजर के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के आदेश

नरसिंहपुर।तहसील सांईखेड़ा में 2 अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर ने जारी किये हैं। ये आदेश मध्यप्रदेश नगरपालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 के प्रावधानों के तहत पारित किये गये हैं। इस संबंध में न्यायालय अपर कलेक्टर नरसिंहपुर द्वारा 2 अवैध कॉलोनी के कॉलोनाईजरों के विरूद्ध प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही अपर कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद सांईखेड़ा को आदेशित किया है कि वे उक्त अवैध कालोनी के कॉलो‍नाईजरों के विरूद्ध संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायें। उक्त प्रकरणों की कार्रवाई अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गाडरवारा के प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गई थी।

 

इस सिलसिले में सांईखेड़ा तहसील की जिन अवैध कॉलोनियों में प्लाट विक्रय पर प्रतिबंध के लिए आदेश जारी किये गये हैं, उनमें कॉलोनाईजर सलामत खान आ. शहादत खान, वरकत खान आ. शहादत खान, नवाब खान आ. शहादत खान एवं शहादत खान आ. दंगे खान सभी निवासी सांईखेड़ा तहसील सांईखेड़ा की मौजा सांईखेड़ा न.ब. 434 ह.नं. 09 तहसील सांईखेड़ा स्थित ख.नं. 465/ 7/ 1/ 1/ 1 के रकबा 0.094 हेक्टर, ख.नं. 465/ 7/ 1/ 4 के रकबा 0.087 हेक्टर, ख.नं 465/ 7/ 1/ 2 के रकबा 0.101 हेक्टर, ख.नं. 465/ 7/ 1/ 3 के रकबा 0.101 हेक्टर के शेष रकबे और पीयूष उर्फ अनुराग आ. रामेश्वर दयाल चौकसे निवासी सांईखेड़ा तहसील सांईखेड़ा की मौजा सांईखेड़ा न.ब. 434 ह.नं. 09 तहसील सांईखेड़ा स्थित ख.नं. 195/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1 के 1.604 हेक्टर के शेष रकबे पर बनाई गई अवैध कॉलोनियों के नाम शामिल हैं। उक्त भूमि पर संबंधित कॉलोनाईजरों द्वारा छोटे- छोटे प्लाट का विक्रय कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा था।

2.0 छात्रवृत्ति पोर्टल 30 अप्रैल तक खुला

नरसिंहपुर, 19 अप्रैल 2023. वर्ष 2022- 23 में अनुसूचित जाति- जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना के नवीनीकरण आवेदन प्राप्त करने के लिए एनआईसी का छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 को 30 अप्रैल 2023 तक पुन: खोला जा रहा है, पहले इसे 15 अप्रैल को बंद करने के निर्देश दिये गये थे। जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग ने सभी संस्था प्रमुख एवं विद्यार्थियों से अपेक्षा की है कि पोर्टल खोलने की बढ़ाई गई तारीख के अनुसार सभी पात्र विद्यार्थी समय सीमा में आवेदन करें।

जिला विकास एवं निगरानी समिति- दिशा की बैठक 24 अप्रैल को

नरसिंहपुर,। जिला विकास एवं निगरानी समिति- दिशा की बैठक का आयोजन लोकसभा सांसद श्री राव उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में 24 अप्रैल को दोपहर 1.30 बजे से कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में किया जायेगा। बैठक में पीएम स्वामित्व योजना, ई- उपार्जन- 2023 के अंतर्गत रबी फसल चना, मसूर, गेहूं खरीदी व मूंग उपार्जन की तैयारी, मनरेगा के तहत सुदूर सड़क योजना के नवीन एवं पूर्व प्रस्तावित मार्गों की स्वीकृति व वर्तमान स्थिति, केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आरडीएसएस विद्युत योजना आदि की समीक्षा की जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा होगी।

लू से बचने के लिये लोग सावधानी बरतें

नरसिंहपुर,।लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लोगों को सलाह दी गई है कि तेज गर्मी के मौसम में लोग लू से बचने के लिये सावधानी बरतें। लोगों को लू से बचने के उपाय बताये गये।

लोगों को बताया गया है कि अत्याधिक गर्मी में लू/ तापाघात की आशंका बढ़ जाती है। यह जानलेवा भी हो सकती है। लोग दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जहां तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलें। अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर सफेद या हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनकर निकलें। साथ ही गर्दन के पिछले भाग में कान और सिर को गमछा या तौलिया से ढककर ही धूप में निकलें। टोपी और रंगीन चश्मे का उपयोग करें। पानी खूब पियें और एल्कोहलयुक्त शीतल पेय नहीं पियें। धूप में खड़े होकर व्यायाम और मेहनत के काम न करें। बहुत अधिक भीड़ वाले स्थान, गर्म घुटन भरे कमरों, रेल, बस आदि की यात्रा गर्मी के मौसम में अत्यावश्यक होने पर ही करें। गर्मी के दिनों में चक्कर, कमजोरी, अत्याधिक प्यास लगने, सिर दर्द, हाथ पैरों में जकड़न होने पर अतिशीघ्र ठंडे़ स्थान पर जाकर आराम करें। अगर अस्पताल पहुंचने में देरी हो तो ऐसे मरीज को सीधा लिटाकर पैरों की तरफ से ऊंचा करके ठंडे पानी में कपड़ा भिगोकर शरीर को ढक दें। 5 वर्ष तक के बच्चों, 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और विभिन्न रोगों से पीड़ित मरीजों का विशेष ध्यान रखें। गर्मी से बचाव के लिये लोग अपने घरों को ठंड़ा रखें। दिन में घर के दरवाजे एवं खिड़कियां बंद रखें। रात में तापमान कम होने पर दरवाजे खिड़कियां खोलें।

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