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May 3, 2024
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नरसिंहपुर, मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदक महिलाओं को आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं,कलेक्टर ने किया जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में आवेदक महिलाओं को आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं,कलेक्टर ने किया जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण

नरसिंहपुर।कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने बुधवार को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत किये जा रहे ई- केवायसी, समग्र आईडी को आधार लिंक एवं बैंक खातों को आधार से लिंक कार्य का अवलोकन किया। इसमें जनपद नरसिंहपुर की ग्राम पंचायत मुंगवानी, बचई, मगरधा, जनपद गोटेगांव की ग्राम पंचायत बरहटा, रीछा, बेलखेड़ी शेढ़, जनपद करेली की ग्राम पंचायत बटेसरा, खैरीनाका, कठौतिया, जोवा एवं जनपद चीचली की ग्राम पंचायत बटेसरा व करपगांव शामिल हैं।

      कलेक्टर सुश्री बाफना ने इन ग्राम पंचायतों में आयोजित कैम्प में कराये जा रहे ई- केवायसी में मौजूद महिलाओं से रूबरू होकर उन्हें योजना की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना में पात्रता रखने वाली महिलायें अपना आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदन ना करें। क्योंकि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन में इन प्रमाण पत्रों की कोई जरूरत नहीं है। आवेदक महिला को आवेदन पत्र में ही अपना आय एवं मूल निवासी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक महिला को अपना आधार नंबर देना होगा। इस योजना की एक हजार रुपये की राशि शासन द्वारा महिला के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी। आवेदक महिला का अपना स्वयं का व्यक्तिगत सक्रिय बैंक खाता नंबर (जिसमें लेनदेन हो रहा हो) होना चाहिए, जो उसके आधार नंबर से लिंक हो। आवेदक महिला के समग्र आईडी की ई-केवायसी(E-KYC) होना अनिवार्य है। जिन आवेदक महिलाओं के समग्र आईडी का ई-केवायसी(E-KYC) नहीं हुआ है वे अपने पंचायत के सचिव या नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के पास जाकर ई-केवायसी(E-KYC) करा सकते है।

      इन ग्राम पंचायतों के सचिवों, ग्राम रोजगार सहायक, पटवारी को सुश्री बाफना ने निर्देशित करते हुए कहा कि ई- केवायसी एवं डीबीटी लिंक्ड खातों में शेष महिलाओं की सूची पंचायत में चस्पा करें। जिन महिलाओं के बैंक खाते खोले जाने हैं, उनके बैंक प्रतिनिधियों को उक्त कार्य के लिए पंचायत में पृथक से स्थान दें।

      कलेक्टर सुश्री बाफना ने सभी जनपदों के सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ को निर्देशित किया कि वे इस योजना में संभावित पात्र महिलाओं के समग्र ई- केवायसी पूर्ण करें। जिन महिलाओं के बैंक से आधार लिंक नही है, वह लिंक करवाना (कुछ बैंक दस्तावेज के आधार पर आधार लिंक कर देते है, कुछ में कियोस्क या ब्रांच जाकर उक्त कार्य किया जाता है) सुनिश्चित करें। सभी पात्र महिलाओं के खाते में डीबीटी सक्रिय हो। यदि किसी महिला का खाता विगत दो वर्षों से निष्क्रिय है, अर्थात कोई लेन- देन नही हुआ है, तो ऐसे खातों को पुन: क्रियाशील किए जाने के लिए संबंधित  को लेन- देन करने एवं बैंक जाकर ई- केवायसी अन्य दस्तावेज करने के लिए अवगत कराया जावे या नया खाता खोलने के लिए प्रेरित किया जावे।

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