नरसिंहपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश देवड़ा के न्यायालय द्वारा हत्या के प्रकरण में आरोपी सेवाराम ठाकुर पिता रूप सिंह ठाकुर निवासी ग्राम खुरसीपार को भादस की धारा 302 में दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 25 (1) बीबी में 03 वर्ष एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड सें दंडित किया गया।
जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि दिनॉंक 11/03/2021 को पुलिस चौकी झौंतेश्वर के अंतर्गत ग्राम खुरसीपार निवासी पिस्सू ठाकुर की आरोपी ने हसिया मारकर हत्या कर दी। अभियोजन की और से प्रस्तुत की गई साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया गया। प्रकरण में पैरवी प्रदीप कुमार भटेले अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी नरसिंहपुर द्वारा की गई।
previous post