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April 26, 2024
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जबलपुर,सड़क दुर्घटना में मेडिकल छात्रा की मौत के प्रकरण में गैर इरादतन हत्या एवं साक्ष्य छुपाने की धारा बढ़ाई गई, ट्रक चालक एवं हेल्पर रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

सड़क दुर्घटना में मेडिकल छात्रा की मौत के प्रकरण में गैर इरादतन हत्या एवं साक्ष्य छुपाने की धारा बढ़ाई गई, ट्रक चालक एवं हेल्पर रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार

थाना गढ़ाः – अप क्रः- 10/23 धाराः- 279,337,304(ए),304,201 भा.द.वि. एवं 184 मोटर व्हीकल एक्ट

*नाम पता गिरफ्तार आरोपीः-*

1.(ड्रायवर )अस्जद खान पिता जफरूद्दीन खान उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम जयसिंहपुर चिलाउली मेवात हरियाणा

2.(ट्रक हेल्पर) आदिल खान पिता दीन मोहम्मद उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम खेडा खलीलपुर थाना रोजका मेवात हरियाणा

 

*जप्ती -* ट्रक क्र आर.जे. 11 जी.बी. 5876

 

दिनंाक 4-1-23 की रात्रि में अंधमुख वायपास के ब्रिज के नीचे एक्सीडेंट होने की सूचना पर थाना प्रभारी गढ़ा श्री राकेश तिवारी तत्काल हमराह स्टाफ को लेकर पहुंचे जहॉ से घायलो को संजीवनी नगर पुलिस द्वारा मेडिकल कालेज ले जाये जाने की जानकारी मिलने पर मेडिकल पहुंचने पर आयुष शर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी जसूजा सिटी संजीवनीनगर, ने बताया कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है उसके साथ में रूबी ठाकुर निवासी शहडोल एवं सौरभ ओझा निवासी रीवा के मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई करते हैं। दिनंाक 4-1-23 की रात लगभग 9-45 बजे सौरभ ओझा एवं रूबी ठाकुर मोटर सायकल क्रमाक एमपी 20 एन डब्ल्यु 2673 से खाना खाने बिट्टू ढाबा के ढाबा में जा रहे थे उनके पीछे वह अपने साथी देवांश अवस्थी , अभय चौरे के साथ अपनी मोटर सायकल से जा रहा था अंधमुख वायपास के ब्रिज के नीचे पहुॅचे उसी समय भेड़ाधाट तरफ से आ रहे एक ट्रक के चालक ने तेज गति लापरवाही से चलाते हुये सौरभ ओझा की मोटर सायकल में टक्कर मार दिया जिससे सौरभ एवं रूबी ठाकुर दोनों मोटर सायकल सहित गिर गये रूबी ट्रक के पहिये के नीचे दब कर कुछ दूर तक घिसट गयी थी रूबी के कमर के नीचे एवं सौरभ को हाथ पैर में चोटें आईं थीं ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग गया उसी समय विपिन पटैल अपने दोस्त के साथ मोटर सायकल से आ रहा था जिसने ट्रक का पीछा किया था जो कुछ देर बाद वापस आ गया था, वह 108 एम्बुलेंस से दोनों घायलों केा उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचा जहां सौरभ को उपचार हेतु भर्ती लिया गया एवं परीक्षण उपरांत डाक्टर ने रूबी ठाकुर उम्र 22 वर्ष को मृत घोषित कर दिया। अज्ञात ट्रक चालक के विरूद्ध धारा 279, 337, 304 ए भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

*पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.)* द्वारा घटित हुई घटना को गम्भीरता से लेते हुये अज्ञात ट्रक की पतासाजी करते हुये ट्रक चालक की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किये जाने पर अति. पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण श्री संजय अग्रवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री समर वर्मा के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक बगी सुश्री प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में क्राईम ब्राचं एवं थाना गढा की टीमेें गठित कर लगायी गयी है।

 

थाना प्रभारी गढा एवं क्राईम ब्रान्च की टीम द्वारा नागपुर रोड , रायपुर रोड , भेडाघाट रोड भोपाल रोड , कटनी रोड एवं घटना स्थल के पास के अन्य रोड मे लगे सीसीटीव्ही कैमरो के फुटेज खंगाले गये। पतासाजी पर ट्रक का रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 11 जी.बी. 5876 ट्रक का रायपुर जाना ज्ञात हुआ।

रजिस्ट्रेशन नम्बर के आधार पर ट्रक मालिक के सम्बंध में पतासाजी करते हुये आरोपी ट्रक चालक की तलाश हेतु दिनांक 05.01.23 को रायपुर छत्तीसगढ़ एक टीम रवाना की गई । टीम द्वारा तलाश करते हुये ट्रक चालक अस्जद खान एवं ट्रक हेल्पर आदिल खान को टीसीआई गोडाउन के पास से दिनांक 06.01.23 को अभिरक्षा मे लिया गया एवं ट्रक के सम्बंध में पूछताछ करने पर ट्रक को रायपुर बिलासपुर बाईपास मे अंग्रेजी शराब दुकान के पास खडा करना बताया, दोनो की निशादेही पर रायपुर बिलासपुर बाईपास पर खडे ट्रक क्र आर.जे. 11 जी.बी. 5876 जप्त करते हुय थाना आमानाका रायपुर मे सुरक्षार्थ खडा किया गया तथा आरोपियों को रात्रि मे थाना गढा लाया गया।

पूछताछ करने पर ट्रक हेैल्पर आदिल खान द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.01.23 को जबलपुर से पहले ढाबा मे खाना खाने के बाद ड्रायवर अस्जद खान ने उसे ट्रक चलाने के लिये दे दिया था जब यह ट्रक चलाकर अंधमूक बाईपास नागपुर रोड पर आया उसी समय ड्रायवर साईड मे कोई मोटर साईकल साईड से टकरा गई यह समझ आने पर कि कोई गाडी ट्रक के नीचे आ गई है उसने घबराहट मे डर के कारण गाडी और तेज रफ्तार से नागपुर रोड में बढा दिया और रायपुर रोड मे आ गया बाद मे सुबह जंगल मे एक नाले के पास ट्रक के पहिये मे लगे दाग धब्बे धोकर साफ किया तथा ट्रक मे लदा पर्चून रायपुर पहुँचकर टीसीआई की गौदाम मे खाली करके रायपुर बिलासपुर रोड मे शराब दुकान के पास खडा कर दिया था ।

*प्रकरण मे ड्रायवर द्वारा यह जानते हुए कि ट्रक हेल्पर आदिल खान के पास गाडी चलाने का लायसेन्स नही है और न ही उसे ड्रायविंग का कार्य अच्छे से आता है गाडी चलाने देना गैर इरादतन हत्या का पाया जाने एवं ट्रक को साफ कर सबूत मिटाया जाना पाये जाने पर प्रकरण मे धारा 304,201 भ.द.वि एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 का ईजाफा किया गया। दोनों आरोपियों को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है । जप्त ट्रक डीजल न होने एवं ड्रायवर न होने के कारण थाना आमानाका रायपुर मे सुरक्षार्थ खडा किया गया है ।*

 

*उल्लेखनीय भूमिका -* आरोपी ट्रक चालक व हेल्पर की पतासाजी कर गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी गढा श्री राकेश तिवारी के नेतृत्व मे उपनिरीक्षक कोमल सिह बागरी, सउनि हरगोविन्द पटेल ,प्रघान आरक्षक पुरषोत्तम ,आरक्षक सचिन, अश्विनी, संतोष, राजेश्वर मिश्रा, शिवेन्द्र तिवारी, पुष्पराज, राहुल, अनिल थाना बरगी के उप निरीक्षक धर्मेन्द्र सिंह, क्राईम ब्रान्च के सहायक उप निरीक्षक धनंजय सिह , प्रधान आरक्षक बृजेन्द्र सिंह कसाना आरक्षक वीरेन्द्र सिंह तथा .सायबर सेल के प्रधान आरक्षक अमित पटेल .की सराहनीय भूमिका रही ।

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