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May 1, 2024
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क्राइम

जबलपुर,थाना रांझी अंतर्गत सिर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

जबलपुर,थाना रांझी अंतर्गत सिर पर पत्थर पटक कर हत्या करने वाले दोनों आरोपियों को सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

थाना रांझी अंतर्गत दिनांक 28.01.2022 को आरोपी विनोद रजक एवं शुभम पटेल के द्वारा देवी बेन के सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी गई थी। रिपोर्ट पर थाना रांझी में अप. क्रमांक 91/22 धारा 302,34 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना मे लिया गया।

विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन में विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी रांझी निरीक्षक विजय सिंह परस्ते हाल जिला सिवनी के द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.) द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया।

प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन मे विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्लई के द्वारा की गई।

सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 16.02.2024 को माननीय न्यायालय श्री गिरीष दीक्षित अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा दोनो आरोपियों 1.विनोद रजक उर्फ शेरा उम्र 48 वर्ष निवासी शांति नगर रांझी एवं 2.शुभम पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी शंातिनगर रांझी को धारा 302/34 भा.द.वि. मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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