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April 29, 2024
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क्राइम

थाना घमापुर अतर्गत घर में घुसकर जेवर छीनते हुये मॉ-बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा किया गया आजीवन कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित

थाना घमापुर अतर्गत घर में घुसकर जेवर छीनते हुये मॉ-बेटे की हत्या करने वाले आरोपी को सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा किया गया आजीवन कारावास एवं अर्थ दण्ड से दण्डित

दिनांक 08.03.2016 को दीप नारायण सिंह के घर में घुस कर अज्ञात आरोपी द्वारा श्रीमति बबीता सिंह के पहने हुये जेवर मंगलसूत्र, चेन, झुमकी छीनकर पत्नि श्रीमति बबीता एवं बेटे आदित्य की हत्या कर देने की रिपोर्ट पर थाना घमापुर मे अपराध क्रमंाक. 150/16 धारा 450,394,302 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना मे लिया गया।

विवेचना उपंरात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी मे रखा गया एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सत्त मार्गदर्शन में तत्कालीन विवेचक निरीक्षक अनिल मौर्य एवं उप निरीक्षक भवानी प्रसाद चौधरी द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन मे प्रकरण की सतत् मानीटरिंग नोडल अधिकारी अति. पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से) द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय उपस्थित कराया गया। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन द्वारा की गई।

सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय मे विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप दिनांक 28.12.2023 को माननीय न्यायालय श्री अभिषेक सक्सेना अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर द्वारा आरोपी ऋतुराज को धारा 302 भा.द.वि. मे आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, एवं धारा 449 भा.द.वि. मे 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 349 /397 भा.द.वि. मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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