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April 29, 2024
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थाना रांझी, हनुमानताल, बेलबाग, गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारण किये हुये लाखों रूपयों के पटाखे जप्त

थाना रांझी, हनुमानताल, बेलबाग, गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारण किये हुये लाखों रूपयों के पटाखे जप्त

कलेक्टर जबलपुर श्री दीपक सक्सेना (भा.प्र.से), एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप ंिसह (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले में पटाखों के भण्डारण एवं विक्रय स्थलों की दिनॉक 7-2-2024 से निरंतर अति. पुलिस अधीक्षक शहर श्रीमति प्रियंका शुक्ला (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री समर वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण) श्री कमल मौर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (उत्तर/यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति सोनाली दुबे, एवं समस्त नगर पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी, एवं थाना प्रभारियों कें द्वारा एस.डी.एम. , तहसीलदार के साथ संयुक्त रूप से जांच की जा रही है।

आज दिनॉक 8-2-2024 को विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर एसडीएम रांझी श्री कुलदीप पारासर, नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री विवेक कुमार गौतम, तहसीलदार रांझी श्री राजीव मिश्रा, थाना प्रभारी रांझी श्री नीलेश दोहरे, के द्वारा पुलिस एवं राजस्व अमले के साथ संयुक्त रूप से बडा पत्थर रांझी में मस्ताना चौक निवासी सुरजीत सिंह के गोदाम की जांच की गयी, गोदाम में अनाधिकृत रूप से 171 कार्टॅून एवं 3 बोरियों में पटाखे एवं आतिशबाजी का भण्डारण किया गया था, गोदाम स्थान रहवासी क्षेत्र का था। गोदाम में भण्डारण सम्बंधी कोई लायसेंस नहीं होना पाया गया। पटाखों की कीमत लाखेा रूपये है जिसे जप्त करते हुये सुरक्षित सील किया गया है। थाना रांझी में धारा 285 भादवि 9(ख) विस्फोटक अधि. 1884 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

 

थाना प्रभारी बेलबाग श्री प्रवीण कुम्हरे ने बताया कि दिनांक 07/02/2024 केा क्राईम ब्रांच को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेलबाग तिराहा पर अजय गुप्ता के सामने बेलबाग का अपनी दुकान संजय पंतग पर अवैध पटाखो का विक्रय कर रहा है सूचना पर क्राईम ब्रांच एवं थाना बेलबाग की संयुक्त टीम द्वारा संजय पतग की दुकान पर दबिश दी जो 20 कार्टुनों में कीमती लगभग 1 लाख 45 हजार रूपये के पटाखे अवैध रूप से रखे मिला । अजय गुप्ता उम्र 51 वर्ष निवासी शंकर होटल के पास बेलबाग के विरूद्ध धारा 286 ताहि धारा 5,9 (ख) 01 (ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

इसी प्रकार दिनांक 07/02/2024 केा मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कंजड मोहल्ला मे अरविंद जाट निवासी कंजड मोहल्ला अवैध पटाखों का विक्रय कर रहा है मुखबिर की सूचना पर मुखबिर के बताये अनुसार अरविंद जाट के मकान कंजड मोहल्ला बेलबाग में दबिश देते हुये 07 कार्टुन एवं 01 बोरा में कीमती लगभग 70 हजार रूपये के पटाखे रखे मिले अरविंद जाट द्वारा अवैध पटाखो का भंडारण कर विक्रय करते पाया जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 286 ताहि धारा 5,9 (ख) ,01 (ख) विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।

 

थाना प्रभारी हनुमानताल श्री मानस द्विवेदी ने बताया कि दिनॉक 7-2-2024 को क्राईम ब्रांच को सूचना मिली कि झदुआ कुआ भानतलैया में शारदा जायसवाल दो मकानों जिनमंे ताला लगा है में अवैध रूप से फटाखा रखे है। सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री राजेश सिंह राठौर के नेतृत्व में क्राईम ब्रांच एवं थाना हनुमानताल की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देते हुये शारदा जायसवाल के मकान को खुलवाया गया एवं तलाशी ली गयी, कमरे में 11 कार्टून एवं 1 बोरे में फटाका रखे मिले इसी प्रकार शारदा जायसवाल के दूसरे मकान की तलाशी लेने पर 190 पेकेट पटाखे कीमती लगभग 92 हजार रुपये के रखे मिले। पूछताछ पर आस पडोस के लोगो ने शारदा जायसवाल का मकान होना बताया। गृह स्वामी शारदा जायसवाल द्वारा ज्वलनशील विस्फोटक सामाग्री फटाका उपेक्षा पूर्ण असुरक्षित ढंग से मकान में घनी आबादी वाले क्षेत्र में रखा होना जिससे मानव जीवन को संकट उत्पन्न होना सम्भव होना पाया जाने पर शारदा जायसवाल के मकान से अवैध संग्रहित पटाखे जप्त करते हुये गृह स्वामी शारदा जायसवाल उम्र 48 वर्ष निवासी गलगला थाना कोतवाली के विरुद्ध धारा 285 भादवि 9(ख) विस्फोटक अधि. 1884 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

 

थाना प्रभारी गोरखपुर श्री एम.डी. नागौतिया ने बताया कि दिनांक 07-02-2024 को एसडीएम गोरखपुर, नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के साथ इसाई मोहल्ला गोरखपुर में पटाखा व्यापारी दिलीप चक्रवर्ती उम्र 44 वर्ष निवासी कुम्हार मोहल्ला गोरखपुर के घर पर दबिश देते हुये घर की तलाशी ली तो घर के अंदर कमरे के लाफ्ट पर कुल 05 कार्टून में 48620 रुपये के आतिशबाजी पटाखे रखे मिले। आतिश बाजी बम पटाखे रखने के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत करने हेतु कहा गया जो वैध अनुज्ञप्ति नही होना बताया आरोपी दिलीप चक्रवर्ती के कब्जे से उक्त पटाखे जप्त करते हुये आरोपी के विरूद्ध विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9 (ख) के तहत कार्यवाही की गई।

उल्लेखनीय भूमिका – पतासाजी कर रहवासी क्षेत्र में अवैध रूप से भण्डारित पटाखे जप्त करवाने में क्राईम ब्रांच कें सहायक उप निरीक्षक प्रशांत सोलंकी, सहायक उप निरीक्षक अशोक मिश्रा, प्रधान आरक्षक सादिक अली, नीरज तिवारी, राकेश बहादुर, मानस उपाध्याय, हरिशंकर गुप्ता, मन्नू सिंह, सुतेन्द्र यादव, बलराम पाण्डे, अतुल गर्ग, आरक्षक अजय लोधी, की सराहनीय भूमिका रही।

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