243 बल्क लीटर अवैध शराब और एक वाहन मार्सल जीप राजसात
नरसिंहपुर। न्यायालय कलेक्टर ने अवैध शराब परिवहन के एक मामले में जप्तशुदा 243 बल्क लीटर अवैध शराब और एक वाहन मार्सल जीप क्रमांक एमपी 49 डी 0223 शासन पक्ष में राजसात करने का आदेश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी संशोधन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिये हैं कि उक्त वाहन एवं शराब का नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित कर अवगत करायें।
उल्लेखनीय है कि गाडरवारा थाना के प्रतिवेदन के अनुसार 25 मई 2022 को शक्ति सुगर मिल कौड़िया के सामने प्रश्नाधीन वाहन पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हालत में मिला, जिसकी पुलिस द्वारा जाँच करने पर उसमें 99 लीटर देशी प्लेन मदिरा, 99 लीटर देशी मशाला मदिरा, 9 लीटर टेंगो अंग्रेजी मदिरा एवं 27 लीटर अंग्रेजी गोवा मदिरा सहित कुल 243 लीटर अवैध शराब पाई गई। पुलिस द्वारा प्रश्नाधीन वाहन एवं शराब जप्त कर कार्रवाई की गई एवं वाहन को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक चांदनखेड़ा तहसील गाडरवारा के दिनेश कौरव आत्मज रामजी प्रसाद कौरव, विजनपुर पोस्ट शाहपुर तहसील गाडरवारा के महेन्द्र सिंह कौरव आत्मज नन्हे लाल कौरव और ग्राम सिंहपुर बड़ा तहसील नरसिंहपुर के दलपत सिंह नौरिया आत्मज चुन्नी लाल नौरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद नियत तिथि तक अनावेदक चांदनखेड़ा तहसील गाडरवारा के दिनेश कौरव आत्मज रामजी प्रसाद कौरव व विजनपुर पोस्ट शाहपुर तहसील गाडरवारा के महेन्द्र सिंह कौरव आत्मज नन्हे लाल कौरव उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। जबकि अनावेदक ग्राम सिंहपुर बड़ा तहसील नरसिंहपुर के दलपत सिंह नौरिया आत्मज चुन्नी लाल नौरिया ने कारण बताओ नोटिस में उल्लेखित तथ्यों से इंकार किया गया। घटना में जप्त जीप बिना नंबर की थी तथा उसका नंबर एमपी 49 डी 0223 नहीं है। जबाव में उसके द्वारा अपराध से इंकार किया गया। फलस्वरूप कलेक्टर ने उक्त आदेश जारी किया है।