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May 2, 2024
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क्राइम

थाना मझौली अंतर्गत बहू के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी ससुर को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

थाना मझौली अंतर्गत बहू के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी ससुर को प्रकरण में सारगर्भित विवेचना एवं मान्नीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरूप मान्नीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

थाना मझौली अंतर्गत दिनांक.18.04.2022 को श्रीमति अभिलाषा भूमिया से ग्राम गुर्दा स्थित घर पर ससुर मोहन लाल भूमिया ने शराब पीकर बिना वजह ही मारपीट कर श्रीमति अभिलाषा के ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया जिससे अभिलाषा भूमिया 90 प्रतिशत जल गई थी। रिपोर्ट पर अप.क्र. 186/22 धारा 498ए,307 भादवि पंजीबद्ध किया गया एवं श्रीमति अभिलाषा भूमिया की इलाज दौरान मृत्यु हो जाने धारा 302 भादवि बढाई गयी।
विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया । पुलिस अधीक्षक जबलपुर के सतत् मार्गदर्शन में विवेचक कार्यवाहक निरीक्षक श्री लक्षमण सिंह झारिया द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई, एवं चालान पेश करने के पश्चात माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देशन में प्रकरण की सतत् मॉनीटरिंग नोडल अधिकारी अति.पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शेण्डे द्वारा कराई जाकर न्यायालय द्वारा जारी समंस वारंट की तामीली समय पर कराई गई एवं समय पर साक्षियों को माननीय न्यायालय में उपस्थित कराया गया।

प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिलावर धुर्वे द्वारा की गई।

सारगर्भित विवेचना एवं माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान सशक्त पैरवी के परिणाम स्वरुप दिनांक 02.04.2024 को माननीय न्यायालय श्री सैफी दाउदी अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर कोर्ट द्वारा आरोपी ससुर मोहनलाल भूमिया निवासी ग्राम गुरदा थाना मझौली को धारा 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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