नरसिंहपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट)सुश्री लीना दीक्षित ने आरोपी अभिषेक उर्फ महेन्द्र पिता मूलचन्द विश्वकर्मा निवासी देवरी कला हाल निवासी बगलई गोटेगॉव नरसिंहपुर को भादवि की धारा 342 में 3 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000/- जुर्माना, धारा 366 में 5 वर्ष का कठिन कारावास एवं 1000/- जुर्माना और धारा 376(1) में 10 वर्ष का कठिन कारावास एवं 3000/- जुर्माना सें दण्डित किया।
अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन विनोद परोहा डी.पी.ओ. एवं अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने संयुक्त रूप से किया।